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मैक्केन के निधन के बाद जॉन काइल एरिजोना के सीनेटर नियुक्त
वाशिंगटन, 5 सितंबर (आईएएनएस)| अमेरिका के एरिजोना के गवर्नर डॉग ड्यूसी ने मंगलवार को बताया कि उन्होंने पूर्व रिपब्लिकन सीनेटर जॉन काइल को सीनेटर जॉन मैक्केन के निधन के बाद रिक्त हुई सीट पर नियुक्त किया है। मैक्केन का पिछले महीने मस्तिष्क कैंसर से जूझते हुए निधन हो गया था।
ड्यूसी ने फिनिक्स में संवाददाताओं को बताया, एरिजोना में सीनेटर जॉन काइल के कद का कोई भी नेता नहीं है। वह अद्भुत प्रतिभा के धनी हैं।
इस दौरान काइल उनके साथ ही मौजूद थे।
काइल (76) साल 1995 से 2013 तक अमेरिकी सीनेट में रहे, जहां उन्होंने मैक्केन के साथ काम किया।
काइल का कहना है कि वह सीनेट लौटकर सम्मानित महसूस कर रहे हैं। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि वह भविष्य में किसी भी सीट के लिए चुनाव लड़ना नहीं चाहते।
नेशनल
क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?
नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’
जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.
मामले की पूरी जानकारी
राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।
पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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