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मुख्य समाचार

मेक्सिको को दिसंबर 2018 तक नाफ्टा समझौता होने की उम्मीद

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मेक्सिको सिटी, 17 सितंबर (आईएएनएस)| मेक्सिको सरकार आश्वस्त है कि कनाडा और अमेरिका के साथ नया उत्तर अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौता (नाफ्टा) दिसंबर तक हो जाएगा। राष्ट्रपति एनरिक पेना नीटों को 1994 के व्यापार समझौते के संशोधित संस्करण पर उनके छह साल का कार्यकाल खत्म होने से पहले हस्ताक्षर होने की उम्मीद है।

उनका कार्याकाल 30 नवंबर को समाप्त हो रहा है।

राष्ट्रपति के प्रवक्ता एडुअडरे सांचेज ने मेक्सिको की स्वतंत्रता दिवस परेड से इतर कहा, हम इस पर काम कर रहे हैं। उम्मीद है कि यह सरकार इस पर हस्ताक्षर कर लेगी।

मेक्सिको और अमेरिका के बीच 27 अगस्त को इस समझौते के नए संस्करण पर सहमति बनी थी लेकिन इस तीन पक्षीय समझौते को सुरक्षित रखने के लिए इन बदलावों पर कनाडा की रजामंदी की जरूरत थी।

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नेशनल

क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?

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नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’

जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.

मामले की पूरी जानकारी

राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।

पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

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