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मुख्य समाचार

औद्योगिक उत्पादन की रफ्तार मंद, अगस्त में वृद्धि दर 4.3 फीसदी

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नई दिल्ली, 12 अक्टूबर (आईएएनएस)| भारत के औद्योगिक उत्पादन की रफ्तार अगस्त महीने में सुस्त पड़ गई और उत्पादन वृद्धि दर 4.3 फीसदी रही, जबकि जुलाई में औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर 6.52 फीसदी थी। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) द्वारा शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, सालाना आधार पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में (आईपीपी) अगस्त में कमी आई।

औद्योगिक उत्पाद की वृद्धि दर पिछले साल अगस्त में 4.8 फीसदी थी।

चालू वित्त वर्ष के शुरुआती पांच महीने अर्थात अप्रैल से लेकर अगस्त तक संचयी वृद्धि दर पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 5.2 फीसदी रही।

सालाना आधार पर कारखाना उत्पादों की वृद्धि दर 4.6 फीसदी रही जबकि खनन उत्पादों की वृद्धि दर शून्य से 0.4 फीसदी कम दर्ज की गई। वहीं बिजली उत्पादन में 7.6 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई।

 

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नेशनल

क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?

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नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’

जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.

मामले की पूरी जानकारी

राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।

पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

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