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मुख्य समाचार

जीडी अग्रवाल के निधन पर ‘नर्मदा आंदोलन’ के कार्यकर्ताओं ने जताया शोक

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बड़वानी, 12 अक्टूबर (आईएएनएस)| गंगा नदी को प्रवाहमान बनाने तथा प्रदूषित न होने देने के लिए अनशनरत डा. जी. डी. अग्रवाल के निधन पर ‘नर्मदा बचाओ आंदोलन’ के कार्यकर्ताओं ने दुख व्यक्त करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार का रवैया शर्मनाक है। आंदोलन द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि आईआईटी – कानपुर के प्रोफेसर का निधन केंद्र एवं उत्तराखंड राज्य शासन की संवादहीनता की घोतक है।

विज्ञप्ति में आगे कहा गया है कि गंगा के नाम पर चुनाव लड़ने और गंगा को बचाने का दावा करने वाले प्रधानमंत्री की मंशा भी स्पष्ट होती है कि साधु सानंद की मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया।

आंदोलन की कार्यकर्ता मेधा पाटकर, कमला यादव, श्यामा मछुआरा, जयराज मंडलोई, देवेन्द्र सोलंकी, गौरीशंकर कुमावत, वाहिद मन्सूरी, देवराम कनेरा, पवन यादव, राजा मंडलोई, मुकेश भगोरिया, हरेसिह दरबार, दिनेश भाई आदि ने उनके निधन पर दुख व्यक्त किया है।

 

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नेशनल

क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?

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नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’

जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.

मामले की पूरी जानकारी

राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।

पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

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