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अमेरिकी न्यायाधीश ने ओबामाकेयर को असंवैधानिक करार दिया
वाशिंगटन, 15 दिसंबर (आईएएनएस)| एक अमेरिकी संघीय न्यायाधीश ने संघीय कर कानून में हालिया बदलाव के कारण अफॉर्डेबल केयर एक्ट (एसीए) या ओबामाकेयर को असंवैधानिक करार दिया है।
‘वाशिंगटन पोस्ट’ के मुताबिक, टेक्सास के अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट जज रीड ओ’ कोनर द्वारा शुक्रवार की रात को देश भर में सभी 2010 के स्वास्थ्य देखभाल कानूनों को खत्म कर दिया गया।
न्यायाधीश ओ ‘कोनोर ने अपनी राय में कहा, “व्यक्तिगत आदेश को अब कांग्रेस की कर शक्ति के कार्यान्वयन के रूप में नहीं लिया नहीं जा सकता है और अंतर्राज्यीय वाणिज्य अनुच्छेद के तहत यह अभी भी अपरिहार्य है-जिसका अर्थ है कि व्यक्तिगत शासनादेश असंवैधानिक है।”
यह फैसला सत्तारूढ़ कानून के तहत बनाए गए संघीय बीमा विनिमय में कवरेज के लिए नाम दर्ज कराने के समय सीमा की पूर्व संध्या पर आया था।
कैलिफोर्निया अटॉर्नी जनरल जेवियर बेसेरा की प्रवक्ता जो मुकदमे का विरोध करने वाले राज्यों के एक समूह का नेतृत्व करती हैं, उन्होंने शनिवार को कहा कि कानून के बचाव के लिए डेमोक्रेट 5वें सर्किट, न्यू ओर्लियंस की अमेरिकी अपीलीय अदालत में सत्ता को चुनौती देने के लिए तैयार हैं।
सीएनएन के मुताबिक, कानूनी विशेषज्ञों ने कहा है कि कानून अभी प्रभावी रहेगा, लेकिन इसकी अमान्यता ने ओबामाकेयर एक्सचेंजों और चिकित्सकीय सुविधा विस्तार को लेकर लाखों अमेरिकियों के लिए स्वास्थ्य कवरेज के भविष्य को संदेह के घेरे में डाल दिया है।
नेशनल
क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?
नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’
जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.
मामले की पूरी जानकारी
राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।
पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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