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मुख्य समाचार

बम की सूचना के बाद मुंबई-लखनऊ इंडिगो उड़ान रोकी गई

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मुंबई, 15 दिसम्बर (आईएएनएस)| दिल्ली के रास्ते मुंबई से लखनऊ जाने वाली इंडियो की उड़ान को बम की सूचना के बाद रोक दिया गया। एक महिला यात्री ने शनिवार को मुंबई हवाईअड्डे के अधिकारियों को विमान में बम होने की सूचना दी थी। एक सूत्र ने बताया कि यात्री की पहचान उमा नारायण कन्नदासन (41) के रूप में हुई है, जो गोएयर की उड़ान संख्या जी8-329 से दिल्ली के लिए यात्रा कर रही थी, उसने इंडिगो के चेक-इन काउंटर पर अधिकारियों को सूचित किया कि एयरलाइन की उड़ान संख्या 6ई3612 में बम है।

उसने कुछ लोगों की तस्वीरें भी दिखाई और दावा किया कि बम रखने के पीछे उन लोगों का हाथ है और यह देश के लिए खतरा साबित हो सकता है।

सीआईएसएफ उसे लेकर तुरंत हवाईअड्डे के पुलिस स्टेशन गई और इस मामले में उससे पूछताछ की जाने लगी।

इस बीच, हवाईअड्डे के अधिकारियों ने बम की धमकी के बारे में घोषित कर दिया और सभी यात्रियों की अच्छे से जांच की गई।

हालांकि, बाद में इंडियो ने दावा किया कि महिला यात्री की मानसिक स्थिति सही नहीं है।

एयरलाइन ने कहा कि उसने इस मामले की सूचना अधिकारियों को दे दी है और विमान ने एक घंटे की देरी से सुबह सात बजे के आसपास उड़ान भरी।

 

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नेशनल

क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?

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नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’

जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.

मामले की पूरी जानकारी

राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।

पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

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