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मुख्य समाचार

छत्तीसगढ़ : भूपेश बघेल सोमवार की शाम लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ

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 रायपुर, 16 दिसंबर (आईएएनएस/वीएनएस)। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस प्रमुख भूपेश बघेल विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद रविवार को राजभवन जाकर सरकार गठन करने का दावा पेश किया।

  बघेल सोमवार शाम 4.30 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल उन्हें पद एवं गोपीयता की शपथ दिलाएंगी।
राज्यपाल के प्रतिनिधि के तौर पर राज्यपाल के सचिव सुरेंद्र कुमार जायसवाल ने बघेल का दावापत्र ग्रहण किया। उसके बाद राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 17 दिसंबर की शाम 4:30 बजे भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेने के लिए आमंत्रित किया।

इस आशय का पत्र राज्यपाल के सचिव जायसवाल ने भूपेश बघेल को सौंपा है। बघेल के साथ नवनिर्वाचित विधायक रवींद्र चौबे, सत्यनारायण शर्मा, अमितेश शुक्ल, रामपुकार सिंह, मोहम्मद अकबर, मनोज मंडावी, कवासी लखमा, शिवकुमार डहरिया, अमरजीत भगत, विकास उपाध्याय, देवेंद्र यादव और कई अन्य विधायक भी थे।

इससे पहले, राजीव भवन स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में विधायक दल की बैठक के बाद कांग्रेस पर्यवेक्षक मल्लिकार्जुन खड़गे ने संवाददाता सम्मेलन में मुख्यमंत्री पद के लिए भूपेश बघेल के नाम की औपचारिक घोषणा की।

खड़गे ने कहा कि बघेल सोमवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।

पूर्व केंद्रीय मंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता खड़गे ने कहा, “बघेल को विधायक दल का नेता चुना गया है। सभी विधायकों ने एक स्वर में कहा है कि ‘राहुल गांधी जिसे चुनेंगे, वही हमारा नेता होगा।’ सभी से चर्चा के बाद नाम पर आम सहमति बनी। हम सभी को विश्वास है कि भूपेश बघेल सबको साथ लेकर चलेंगे।”

उन्होंने कहा कि सोमवार 17 दिसंबर को भूपेश बघेल रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कोई नेता बड़ा या छोटा नहीं होता, सभी बराबर होते हैं।

खड़गे ने कहा कि सोमवार को सिर्फ मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करेंगे। बाद में बैठक मंत्रियों के नाम तय किए जाएंगे।

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नेशनल

क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?

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नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’

जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.

मामले की पूरी जानकारी

राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।

पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

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