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मुख्य समाचार

मप्र में प्रशासनिक फेर-बदल शुरू, रीवा संभागायुक्त, छिंदवाड़ा एसपी हटाए गए

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 भोपाल, 18 दिसंबर (आईएएनएस)| मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद प्रशासनिक हेरफेर शुरू हो गई है। इस क्रम में रीवा संभाग के आयुक्त महेश चौधरी को मंत्रालय संलग्न कर दिया गया है, तो छिंदवाड़ा के पुलिसस अधीक्षक को हटा दिया गया है।

 इसी तरह सांची विश्वविद्यालय के कुलपति का प्रभार अपर मुख्य सचिव मनोज श्रीवास्तव को सौप दिया गया है।

सरकार की तरफ से जारी बयान के अनुसार, रीवा संभाग के आयुक्त महेश चौधरी को मंत्रालय संलग्न कर दिया गया है। उन्हें विशेष कत्र्तव्यस्थ अधिकारी (ओएसडी मंत्रालय) बनाया गया है। शहडोल संभाग के आयुक्त जे. के. जैन को रीवा संभाग का प्रभार दिया गया है।

बयान के अनुसार, इसी तरह छिंदवाड़ा के पुलिस अधीक्षक अतुल सिंह को हटाकर उन्हें प्रतीक्षा सूची में रखा गया है, और भोपाल के रेलवे पुलिस अधीक्षक मनोज राय को छिंदवाड़ा पदस्थ किया गया है।

कुलाधिपति एवं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अपर मुख्य सचिव (संस्कृति विभाग) मनोज श्रीवास्तव को वर्तमान दायित्वों के साथ आगामी आदेश तक सांची बौद्घ-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय के कुलपति का काम सौंप दिया है।

उल्लेखनीय है कि सांची विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो़ यजनेश्वर शास्त्री 18 दिसम्बर को 70 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं, और वह पद पर कार्यरत नहीं रह सकते हैं।

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नेशनल

क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?

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नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’

जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.

मामले की पूरी जानकारी

राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।

पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

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