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जॉन डियर ने सबसे छोटा ट्रैक्टर लांच किया
पुणे, 18 दिसम्बर (आईएएनएस)| दुनिया के एक सबसे बड़े ट्रैक्टर निर्माता जॉन डियर ने मंगलवार को छोटी जोत के खेतों के लिए दुनिया का सबसे छोटा ट्रैक्टर 3028ईएन लांच किया, जिसकी क्षमता 28 एचपी की है और यह फोर-व्हील ड्राइव प्रौद्योगिकी से लैस है।
कंपनी ने यहां कहा कि 3028ईएन ट्रैक्टर को जॉन डियर इंडिया ने विकसित किया है, जो फलों और धान की खेती के लिए उपयुक्त है। जॉन डियर पिछले 20 सालों से भारतीय बाजार में है और कंपनी ने भारतीय किसानों को अधिक उत्पादक बनाने के लिए अत्याधुनिक फैक्टरियों, नवोन्मेषी उत्पादों, और नई सेवाओं में निवेश किया है।
कंपनी के प्रबंध निदेशक सतीश नाडिगर ने कहा, “भारत में हमारी यात्रा की शुरुआत 20 साल पहले हुई थी और हमने कई उन्नत फीचर्स लांच किए, जिसमें पॉवर स्टीयरिंग, ऑयल इमस्र्ड डिस्क ब्रेक, प्लनेटरी रिडक्शन, फोर्स फीड लुब्रिकेशन और हाई टार्क मशीनें शामिल हैं। हमने इन फीचर्स को सबसे पहले लांच किया था, जो अब उद्योग का मानक बन चुका है।”
उन्होंने कहा, “हमने समग्र कृषि समाधान के लिए फसल मूल्य श्रंखला भागीदारों के साथ साझेदारी की है और रोलओवर प्रोटेक्शन और सीट बेल्ट जैसी महत्वपूर्ण सुरक्षा सुविधाओं को भी पेश किया है।”
जॉन डियर का पुणे और देवास में ट्रैक्टर विनिर्माण संयंत्र है, पंजाब के सरहिंद में हार्वेस्टर विनिर्माण संयंत्र है और पुणे में इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम विनिर्माण संयंत्र, पुणे में ही इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी सेंटर तथा नागपुर में पुर्जा आपूर्ति केंद्र है।
कंपनी के निदेशक (बिक्री और विपणन) राजेश सिन्हा ने कहा, “हम विभिन्न प्रकार के कृषि-जलवायु स्थितियों और फसल प्रकारों के लिए जॉन डीयर उत्पाद बनाते हैं और यह भारत में हमारे विकास के लिए महत्वपूर्ण है। जॉन डीयर फाइनेंशियल सर्विसेज पारदर्शिता, गति और सुविधा प्रदान करता है।”
नाडिगर ने कहा कि मेड-इन-इंडिया ट्रैक्टर्स और हार्वेस्टर्स का 110 से ज्यादा देशों को निर्यात किया जाता है। जॉन डीयर इंडिया लगातार 15 सालों से एक्सपोर्ट एक्सीलेंट प्रमोशन कौसिंल पुरस्कार हासिल करता आ रहा है।
नेशनल
क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?
नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’
जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.
मामले की पूरी जानकारी
राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।
पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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