Connect with us
https://aajkikhabar.com/wp-content/uploads/2020/12/Digital-Strip-Ad-1.jpg

प्रादेशिक

मप्र : भाजपा कार्यसमिति की बैठक 9 अप्रैल से

Published

on

भाजपा, सांसद नंदकुमार सिंह चौहान, अरुण जेटली, डॉ. विनय सहस्रबुद्धे,रामलाल, मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान,प्रभात झा, केंद्रीय मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर,

Loading

भोपाल| भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की मध्य प्रदेश इकाई की कार्यसमिति की दो दिवसीय बैठक 9 और 10 अप्रैल को भोपाल में होगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद नंदकुमार सिंह चौहान ने बताया कि पार्टी की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक का उद्घाटन 9 अप्रैल को होगा। दो दिवसीय कार्यसमिति की बैठक के विभिन्न सत्रों में राजनैतिक प्रस्ताव, संगठनात्मक गतिविधि, आगामी कार्यक्रम व अन्य विषयों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। बैठक का समापन 10 अप्रैल को होगा।

उन्होंने बताया कि बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेता, केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. विनय सहस्रबुद्धे, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री रामलाल, मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा, केंद्रीय मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर, थावरचंद गेहलोत, प्रकाश जावड़ेकर उपस्थित रहेंगे।

 

उत्तर प्रदेश

सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर एक्शन पर रोक के फैसले का मौलाना अरशद मदनी ने किया स्वागत

Published

on

Loading

नई दिल्ली। बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कानूनी प्रक्रिया अपनाए बिना बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने यह भी बताया है कि अगर कोई अनधिकृत निर्माण किया गया है तो ऐसे केस में यह फैसला लागू नहीं होगा। कोर्ट ने कहा, घर बनाना संवैधानिक अधिकार है। राइट टू शेल्टर मौलिक अधिकार है।

मौलाना अरशद मदनी ने किया फैसले का स्वागत

कोर्ट के इस फैसले का जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने स्वागत किया है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा, कोर्ट ने बिल्कुल सही स्टैंड अपनाया है। यह जमीयत उलेमा हिंद की बड़ी उपलब्धि है। हम मुबारकबाद देते हैं उन जजों को जिन्होंने लोगों की दिल की बात को सुना है, उनकी परेशानियां अपनी परेशानी समझी है। खुदा करें हमारे देश में इसी तरह गरीबों को सही हक देने के फैसले होते रहे। हम तो यह समझते हैं कि फैसला बहुत अच्छा आया है।

मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि, “कोई चीज वैध हो या अवैध “इसका फैसला न्यायपालिका करेगी। यहां फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत उलमा-ए-हिंद की ओर से गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनाया है। मौलाना अरशद मदनी ने गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के इस फैसला का स्वागत करते हुए कहा कि उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों से बुलडोजर कार्रवाई पर लगाम लगेगी।

बता दें कि इससे पहले इसी मामले पर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने बयान देते हुए कहा था कि बुलडोजर कार्रवाई करने वाले आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का जानी चाहिए।

 

Continue Reading

Trending