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प्रादेशिक

इंडियन मुजाहिदीन आतंकवादी संगठन नहीं : सैयद

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पणजी| ऑल इंडिया कांग्रेस समिति की अल्पसंख्यक सेल के अध्यक्ष खुर्शीद अहमद सैयद ने प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन इंडियन मुजाहिदीन (आईएम) को एक ‘जातीय संगठन’ करार देते हुए कहा है कि इसके सदस्य आतंकवादी नहीं हैं। भारत और अमेरिका की सरकार के लिए आईएम एक प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन है।

सैयद ने बुधवार को गोवा कांग्रेस मुख्यालय में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए यह भी कहा कि हो सकता है कि देश के अन्य हिस्सों में मुस्लिम आतंकवादी हों, लेकिन भारतीय मूल के मुस्लिम कभी आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त नहीं रहे।

उन्होंने कहा, “देखिए, जहां तक भारतीय आतंकवादियों का सवाल है, तो हो सकता है कि उनका अस्तित्व अन्य देशों में हो। मैं इस बारे में बहुत स्पष्ट व दृढ़ हूं कि वे यहां भारत में नहीं हैं।”

सैयद गुजरात से कांग्रेस सदस्य हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय मुस्लमानों में कट्टरवाद नहीं हैं।

पुणे (2010), वाराणसी (2010) और मुंबई के श्रृंखलाबद्ध (2011) विस्फोटों सहित अन्य विस्फोटों में आईएम की संलिप्तता के बारे में पूछे जाने पर सैयद ने कहा, “देश में शायद ऐसे कुछ संगठन हों, जो अनर्गल बातें कर रहे हों लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे आतंकवादी हैं।”

उल्लेखनीय है कि आईएम को कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार ने 2010 में आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया था।

 

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उत्तर प्रदेश

संभल हिंसा: 2500 लोगों पर केस, शहर में बाहरी की एंट्री पर रोक, इंटरनेट कल तक बंद

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संभल। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान रविवार को भड़की हिंसा के बाद सोमवार सुबह से पूरे शहर में तनाव का माहौल है। हिंसा प्रभावित इलाकों में कर्फ्यू जैसे हालात हैं। प्रशासन ने स्थिति नियंत्रण में लाने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। डीआईजी मुनिराज जी के नेतृत्व में पुलिस बल ने हिंसा प्रभावित इलाकों में फ्लैग मार्च किया। शहर के सभी प्रमुख चौराहों पर बैरिकेडिंग की गई है, और प्रवेश मार्गों पर पुलिस तैनात है। पुलिस ने अभी तक 25 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें दो महिलाएं भी शामिल हैं। इंटरनेट अब कल तक बंद रहेगा।

इसके अलावा कोई भी बाहरी व्यक्ति, अन्य सामाजिक संगठन अथवा जनप्रतिनिधि जनपद संभल की सीमा में सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना एक दिसंबर तक प्रवेश नहीं करेगा। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा। इसके अलावा संभल और आसपास के क्षेत्रों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। साथ ही स्कूलों को बंद करने का भी आदेश जारी किया गया है। हिंसा मामले में 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके साथ 2500 लोगों पर भी केस दर्ज किया गया है। साथ ही पुलिस की तरफ से दुकानों को बंद नहीं किया गया है।

इसके साथ ही संभल पुलिस ने समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क और विधायक नवाब इकबाल महमूद के बेटे सुहैल इकबाल पर एफआईआर दर्ज की है। दोनों नेताओं पर संभल में हिंसा भड़काने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। उल्लेखनीय है कि रविवार (24 नवंबर) की सुबह संभल की शाही जामा मस्जिद का सर्वेक्षण किया गया था। इस दौरान मस्जिद के पास अराजक तत्वों ने सर्वेक्षण टीम पर पथराव कर दिया। देखते ही देखते माहौल बिगड़ता चला गया। पुलिस ने हालात को काबू करने के लिए आंसू गैसे के गोले छोड़े और अराजक तत्वों को चेतावनी भी दी। हालांकि, हिंसा के दौरान चार लोगों की मौत हो गई।

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