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प्रादेशिक

कोरोना काल में गेहूं खरीद में रोज नया इतिहास रच रही योगी सरकार

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उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के प्रकोप के बीच योगी सरकार गेहूं खरीद में रोज नया इतिहास रच रही है। अधिक से अधिक किसानों को लाभ पहुंचाते हुए उसने 883603 किसानों से 41.56 लाख मी.टन गेहूं खरीद कर ली है। जबकि गत वर्ष आज के दिन तक सरकार 24.76 लाख मी.टन गेहूं खरीद पाई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यूपी में खेत और खलिहानों की रक्षा एवं संरक्षण देने के लिये सरकार पूरी ईमानदारी से कार्य करने में जुटी है। इसके चलते गेहूं खरीद की योजना प्रतिदिन नए रिकार्ड बना रही है।

योगी सरकार अपनी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ किसानों को दिलाने के लिये पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर किसानों की बकाया 8208.11 करोड़ की राशि में से 6355.45 करोड़ का भुगतान भी कर दिया गया है।

जो पिछली सरकारों ने कभी नहीं सोचा, उसे योगी सरकार ने कर दिखाया

कोरोना काल में योगी सरकार की ओर से एक अप्रैल से शुरू की गई गेहूं खरीद की योजना से लाखों किसानों को प्रत्येक दिन लाभ मिल रहा है। यह पहला मौका है जब उत्तर प्रदेश में गेहूं खरीद के दौरान 72 घंटों के भीतर किसानों का पैसा सीधे उनके एकाउंट में पहुंच रहा है। सत्ता में आने के बाद से लगातार योगी सरकार किसानों के हित में बड़े काम करती चली आ रही है। बदलते दौर में किसानों को नई-नई योजनाओं और आधुनिक सुविधाओं का लाभ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में मिला है। ई-मंडियों की शुरुआत से किसानों को मंडियों के बार-बार चक्कर लगाने से छुटकारा मिला है। ई-पॉप मशीनों के इस्तेमाल से गेहूं खरीद की प्रक्रिया में पारदर्शिता आई है। वर्षा की चेतावनी को देखते हुए सरकार गेहूं को बचाने के लिये हर तरह की सावधानी बरत रही है। मंडियों में पानी, बैठने के लिये छायादार व्यवस्था की गई है। गेहूं खरीद के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराया जा रहा है इसके लिये खरीद केन्द्रों पर ऑक्सीमीटर, इफ्रारेड थर्मामीटर की व्यवस्था की गई है। किसानों को खेत से 10 किमी के दायरे में अनाज खरीद की सुविधा उपलबध कराई गई जिसके बारे में पिछली सरकारें कभी नहीं सोच पाई थीं

उत्तर प्रदेश

सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर एक्शन पर रोक के फैसले का मौलाना अरशद मदनी ने किया स्वागत

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नई दिल्ली। बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कानूनी प्रक्रिया अपनाए बिना बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने यह भी बताया है कि अगर कोई अनधिकृत निर्माण किया गया है तो ऐसे केस में यह फैसला लागू नहीं होगा। कोर्ट ने कहा, घर बनाना संवैधानिक अधिकार है। राइट टू शेल्टर मौलिक अधिकार है।

मौलाना अरशद मदनी ने किया फैसले का स्वागत

कोर्ट के इस फैसले का जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने स्वागत किया है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा, कोर्ट ने बिल्कुल सही स्टैंड अपनाया है। यह जमीयत उलेमा हिंद की बड़ी उपलब्धि है। हम मुबारकबाद देते हैं उन जजों को जिन्होंने लोगों की दिल की बात को सुना है, उनकी परेशानियां अपनी परेशानी समझी है। खुदा करें हमारे देश में इसी तरह गरीबों को सही हक देने के फैसले होते रहे। हम तो यह समझते हैं कि फैसला बहुत अच्छा आया है।

मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि, “कोई चीज वैध हो या अवैध “इसका फैसला न्यायपालिका करेगी। यहां फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत उलमा-ए-हिंद की ओर से गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनाया है। मौलाना अरशद मदनी ने गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के इस फैसला का स्वागत करते हुए कहा कि उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों से बुलडोजर कार्रवाई पर लगाम लगेगी।

बता दें कि इससे पहले इसी मामले पर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने बयान देते हुए कहा था कि बुलडोजर कार्रवाई करने वाले आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का जानी चाहिए।

 

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