मुख्य समाचार
जनता परिवार विलय ‘बीरबल की खिचड़ी’ : सुशील मोदी
पटना| भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने जनता परिवार के विलय को ‘बीरबल की खिचड़ी’ बताते हुए कहा कि पिछले छह महीने की कवायद के बाद भी अब तक नाम तय नहीं हो पाया है। पटना में बुधवार को मोदी ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि जनता परिवार का विलय बीरबल की खिचड़ी बन गई है। पिछले छह महीने की कवायद के बावजूद न नाम तय हो पाया है, न झंडा और न ही चुनाव चिह्न् ही तय हो सका। उन्होंने कहा, “महाविलय की खिचड़ी पकने का नाम ही नहीं ले रही है। महाविलय की कोशिश में लगे नेता ‘एको अहम्, दूजो नास्ति’ की तर्ज पर अपनी-अपनी पार्टी के सुप्रीमो हैं तथा अब तक अपनी पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड बना रखा है। अब इसे पब्लिक लिमिटेड बनाने में परेशानी हो रही है।”
उन्होंने कहा कि नाम बदलने से पहचान नहीं बदल जाएगी और पाप नही धुल जाएगा। उन्होंने दावा किया कि आगमी विधानसभा चुनाव में इन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय जनता दल (राजद) और बिहार में सतारूढ़ जनता दल (युनाइटेड) सहित छह राजनीतिक दलों ने दिल्ली में बुधवार को जनता परिवार के नाम से विलय की घोषणा की और इस गठजोड़ का अध्यक्ष समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता मुलायम सिंह यादव को बनाए जाने की घोषणा की गई।
नेशनल
क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?
नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’
जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.
मामले की पूरी जानकारी
राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।
पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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