प्रादेशिक
सिने कर्मियों की 6 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल
मुंबई | फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉईज (एफडब्ल्यूआईसीई) ने छह मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। यह फैसला फिल्म निर्माताओं द्वारा कर्मचारियों का दैनिक वेतन नहीं बढ़ाने की वजह से किया गया है। एफडब्ल्यूआईसीई के अध्यक्ष कमलेश पांडे ने कहा कि यदि निर्माता उनकी शर्तो से सहमत नहीं होते हैं तो फेडरेशन सदस्य भी अपना सहयोग नहीं देंगे।
पांडे बताया, “एफडब्ल्यूआईसीई द्वारा तैयार किए गए समझौते का प्रत्येक पांच वर्षो पर नवीनीकरण किया जाता है। हमारा यह करार 28 फरवरी को समाप्त हो रहा है। नए एमओयू को मार्च में फिल्म और टेलीविजन निर्माताओं को भेजा गया था, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया।” “इसलिए अब हमारे पास हड़ताल पर जाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा। इसलिए हमने छह मई से हड़ताल करने का फैसला किया है।”
पांडे ने कहा कि वे निर्माताओं के साथ बातचीत करना चाहते हैं। उन्होंने कहा, “यह बेतुका है कि निर्माता नए एमओयू पर चर्चा करने से भी इंकार कर रहे हैं। यदि इनका बर्ताव ऐसा रहा तो फेडरेशन के सदस्य उन्हें किसी भी तरह से सहयोग नहीं करेंगे।”
उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी
लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।
1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।
2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।
3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।
4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।
5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।
6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।
7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।
8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।
9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।
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