Connect with us
https://aajkikhabar.com/wp-content/uploads/2020/12/Digital-Strip-Ad-1.jpg

उत्तर प्रदेश

सीएम योगी ने नेपाल बस हादसे का लिया संज्ञान, अफसरों को राहत कार्य के दिये निर्देश

Published

on

Loading

लखनऊ| नेपाल के तानाहुन जिले में शुक्रवार को पोखरा से काठमांडू जा रही भारतीय टूरिस्ट बस नदी में गिर गई। हादसे में महाराष्ट्र के 27 यात्रियों की मौत हो गयी, जबकि 16 लोगों का इलाज काठमांडू के एक अस्पताल में चल रहा है। वहीं एक व्यक्ति लापता है, जिसे रेस्क्यू टीम द्वारा ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। हादसे का शिकार हुए सभी यात्री महाराष्ट्र के बताये जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे का संज्ञान लेते हुए राहत आयुक्त कार्यालय को राहत कार्यों के निर्देश दिये। इस पर राहत आयुक्त ने महराजगंज के एसडीएम और सीओ नौतनवा के साथ एसएचओ सनौली को मौके पर भेजा। साथ ही महाराष्ट्र सरकार से संपर्क किया। वहीं मृतकों के शवों को सड़क मार्ग से गोरखपुर एयरपोर्ट पहुंचाया जाएगा, जहां से एयरक्रॉफ्ट से महाराष्ट्र भेजा जाएगा।

महराजगंज के एसडीएम और सीओ मौके पर भेजे गये

राहत आयुक्त जीएस नवीन ने बताया कि दोपहर करीब 1 बजे नेपाल के तानाहुन जिले में एक भारतीय टूरिस्ट से भरी बस नदी में गिरने की सूचना मिली। इस पर उन्होंने तत्काल मदद के लिए नेपाल सरकार की बात की। साथ ही नेपाल में तैनात भारतीय पुलिस के सीनियर अधिकारियों से संपर्क किया गया। वहीं सीएम योगी ने हादसे का संज्ञान लेते हुए राहत आयुक्त कार्यालय को राहत कार्य के निर्देश दिये। राहत आयुक्त ने बताया कि सीएम योगी के निर्देश के बाद महराजगंज की नौतनवा तहसील के एसडीएम एनपी मौर्य, सीओ जय प्रकाश त्रिपाठी और सनौली एसएचओ अंकित सिंह को घटना स्थल के लिए रवाना किया गया। वहीं एडीएम पंकज वर्मा को टीम से कोआर्डिनेट करने के निर्देश दिये। इसके साथ ही महाराष्ट्र सरकार से संपर्क स्थापित कर हादसे की जानकारी दी गयी। इस पर महाराष्ट्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने राहत आयुक्त से मदद की अपील की। राहत आयुक्त ने बताया कि महाराष्ट्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के आग्रह पर उत्तर प्रदेश राहत आयुक्त कार्यालय पूरे ऑपरेशन को अपने स्तर से अंजाम दे रहा है। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन के लिए महाराष्ट्र सरकार ने उत्तर प्रदेश राहत कार्यालय को नोडल बनाया है।

कल दो बजे पोस्टमार्टम के बाद भारतीय टीम को सौंपे जाएंगे शव

राहत आयुक्त ने बताया कि नेपाल सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार बस में कुल 44 लोग सवार थे। इसमें 42 यात्री थे जबकि एक ड्राइवर और कंडेक्टर था। उन्होंने बताया कि बस तानाहुन जिले के पास हाईवे से लगभग 500 फीट नीचे नदी में गिर गई। हादसे की जानकारी होते ही नेपाल प्रशासन ने रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया। इसके बाद उत्तर प्रदेश के राहत आयुक्त कार्यालय को जानकारी दी गयी। उन्होंने बताया कि हादसे में 27 लोगों की मौत हो गयी जबकि 16 लोगों को काठमांडू के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं देर रात तक एक व्यक्ति लापता था, जिसकी रेस्क्यू टीम द्वारा तलाश की जा रही है। राहत आयुक्त ने बताया कि नेपाल प्रशासन ने शनिवार को दोपहर करीब 2 बजे पोस्टमार्टम के बाद शव सौंपे जाने की बात कही है। इसके बाद सभी 27 शव को सड़क मार्ग से गोरखपुर एयरपोर्ट लाया जाएगा, जहां एयरक्राफ्ट से महाराष्ट्र भेजा जाएगा। वहीं घायलों को इलाज के बाद सड़क मार्ग से वापस भारत लाया जाएगा।

Continue Reading

उत्तर प्रदेश

सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर एक्शन पर रोक के फैसले का मौलाना अरशद मदनी ने किया स्वागत

Published

on

Loading

नई दिल्ली। बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कानूनी प्रक्रिया अपनाए बिना बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने यह भी बताया है कि अगर कोई अनधिकृत निर्माण किया गया है तो ऐसे केस में यह फैसला लागू नहीं होगा। कोर्ट ने कहा, घर बनाना संवैधानिक अधिकार है। राइट टू शेल्टर मौलिक अधिकार है।

मौलाना अरशद मदनी ने किया फैसले का स्वागत

कोर्ट के इस फैसले का जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने स्वागत किया है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा, कोर्ट ने बिल्कुल सही स्टैंड अपनाया है। यह जमीयत उलेमा हिंद की बड़ी उपलब्धि है। हम मुबारकबाद देते हैं उन जजों को जिन्होंने लोगों की दिल की बात को सुना है, उनकी परेशानियां अपनी परेशानी समझी है। खुदा करें हमारे देश में इसी तरह गरीबों को सही हक देने के फैसले होते रहे। हम तो यह समझते हैं कि फैसला बहुत अच्छा आया है।

मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि, “कोई चीज वैध हो या अवैध “इसका फैसला न्यायपालिका करेगी। यहां फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत उलमा-ए-हिंद की ओर से गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनाया है। मौलाना अरशद मदनी ने गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के इस फैसला का स्वागत करते हुए कहा कि उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों से बुलडोजर कार्रवाई पर लगाम लगेगी।

बता दें कि इससे पहले इसी मामले पर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने बयान देते हुए कहा था कि बुलडोजर कार्रवाई करने वाले आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का जानी चाहिए।

 

Continue Reading

Trending