प्रादेशिक
गुड़गांव छेड़छाड़ मामला : उबेर टैक्सी चालक गिरफ्तार
गुड़गांव। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और हरियाणा के इस औद्योगिक शहर में 21 वर्षीय एक युवती के साथ छेड़छाड़ के आरोपी उबेर टैक्सी कंपनी के चालक को गुड़गांव पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की गिरफ्तारी घटना के तीन दिन बाद हुई है।
दिल्ली के द्वारका इलाके के शाहबाद मोहम्मदपुर गांव के रहने वाले आरोपी विनोद को पुलिस ने गुड़गांव के सेक्टर-56 पुलिस थाने में हाजिर होने के लिए कहा था। उसके खिलाफ शनिवार को शिकायत की गई थी। इस मामले में सोमवार की रात 10.30 बजे भारतीय दंड संहिता की धारा 354ए (शारीरिक संपर्क और अनिष्ट एवं स्पष्ट यौन पहल) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस निरीक्षक अमित कुमार ने कहा, “शनिवार को विनोद की टैक्सी में यात्रा करने वाली युवती ने छेड़छाड़ की शिकायत की। हमने फोन कर उसे थाने में हाजिर होने और जांच में सहयोग करने को कहा था।” सहायक पुलिस आयुक्त राजेश सिंह ने कहा कि विनोद मंगलवार सुबह सेक्टर 56 पुलिस थाने पहुंचा।
उन्होंने कहा, “हमने सोमवार को आरोपी और पीड़िता से अलग-अलग पूछताछ की। उनके बयान दर्ज करने के बाद हमने पाया कि विनोद ने युवती के हाथ पर चूमा था। इसके बाद हमने मामले में प्राथमिकी दर्ज की। आरोपी को अपराह्न 12.30 बजे गिरफ्तार किया गया।” उन्होंने यह भी कहा कि आरोपी चार मई 2015 से एप आधारिक टैक्सी कंपनी उबेर के साथ काम कर रहा था। युवती दिल्ली के रोहिणी इलाके में अपने परिवार के साथ रहती है और डांस वर्क्सउ एकेडमी में पढ़ाई करती है। उसका आरोप है कि शनिवार की रात 10 बजे के करीब गुड़गांव के सनसिटी इलाके में वह आरोपी चालक की टैक्सी से अपने दोस्त के घर जाने के लिए उतरी, तभी चालक ने उसके साथ छेड़छाड़ की। मामला प्रकाश में तब आया, जब 21 वर्षीय युवती के बड़े भाई ने इस वाकये को फेसबुक पर पोस्ट किया।
उत्तर प्रदेश
सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर एक्शन पर रोक के फैसले का मौलाना अरशद मदनी ने किया स्वागत
नई दिल्ली। बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कानूनी प्रक्रिया अपनाए बिना बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने यह भी बताया है कि अगर कोई अनधिकृत निर्माण किया गया है तो ऐसे केस में यह फैसला लागू नहीं होगा। कोर्ट ने कहा, घर बनाना संवैधानिक अधिकार है। राइट टू शेल्टर मौलिक अधिकार है।
मौलाना अरशद मदनी ने किया फैसले का स्वागत
कोर्ट के इस फैसले का जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने स्वागत किया है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा, कोर्ट ने बिल्कुल सही स्टैंड अपनाया है। यह जमीयत उलेमा हिंद की बड़ी उपलब्धि है। हम मुबारकबाद देते हैं उन जजों को जिन्होंने लोगों की दिल की बात को सुना है, उनकी परेशानियां अपनी परेशानी समझी है। खुदा करें हमारे देश में इसी तरह गरीबों को सही हक देने के फैसले होते रहे। हम तो यह समझते हैं कि फैसला बहुत अच्छा आया है।
मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि, “कोई चीज वैध हो या अवैध “इसका फैसला न्यायपालिका करेगी। यहां फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत उलमा-ए-हिंद की ओर से गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनाया है। मौलाना अरशद मदनी ने गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के इस फैसला का स्वागत करते हुए कहा कि उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों से बुलडोजर कार्रवाई पर लगाम लगेगी।
बता दें कि इससे पहले इसी मामले पर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने बयान देते हुए कहा था कि बुलडोजर कार्रवाई करने वाले आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का जानी चाहिए।
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