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प्रादेशिक

हैदराबाद न्यायालय ने राज्यपाल से संबंधी याचिका खारिज की

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हैदराबाद| हैदराबाद उच्च न्यायालय ने सोमवार को वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें मांग की गई थी कि तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश के राज्यपाल को आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम की धारा आठ को लागू करने का निर्देश जारी करने का आदेश केंद्र सरकार को दिया जाए। इस धारा के तहत हैदराबाद में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्यपाल के पास विशेष शक्तियां हैं।

आंध्र एसोसिएशन ऑफ तेलंगाना की तरफ से दायर याचिका को खारिज करते हुए न्यायालय ने कहा कि यह आदेश जारी नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस अधिनियम में यह नहीं कहा गया है कि नई दिल्ली के निर्देश पर राज्यपाल धारा आठ को लागू करेंगे।

आंध्र एसोसिएशन ऑफ तेलंगाना के अध्यक्ष के.वीरा राघव रेड्डी ने याचिका दायर की थी।

उन्होंने दलील दी कि पिछले साल दो जून को पृथक तेलंगाना राज्य बनने के बाद से हैदराबाद में रह रहे आंध्र प्रदेश के लोगों के मन में असुरक्षा घर कर गई है।

रेड्डी ने कहा कि धारा आठ को लागू करने पर लोगों को सुरक्षा मिलेगी।

उच्च न्यायालय ने एक वकील की तरफ से धारा आठ को लागू करने संबंधी दायर की गई याचिका को भी खारिज कर दिया।

याचिकाकर्ता पी.वी.कृष्णया ने वोट के बदले नोट मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराए जाने की भी मांग की थी। न्यायालय ने कहा कि भ्रष्टाचार-रोधी ब्यूरो मामले की पहले से ही जांच कर रही है।

उत्तर प्रदेश

संभल हिंसा: 2500 लोगों पर केस, शहर में बाहरी की एंट्री पर रोक, इंटरनेट कल तक बंद

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संभल। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान रविवार को भड़की हिंसा के बाद सोमवार सुबह से पूरे शहर में तनाव का माहौल है। हिंसा प्रभावित इलाकों में कर्फ्यू जैसे हालात हैं। प्रशासन ने स्थिति नियंत्रण में लाने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। डीआईजी मुनिराज जी के नेतृत्व में पुलिस बल ने हिंसा प्रभावित इलाकों में फ्लैग मार्च किया। शहर के सभी प्रमुख चौराहों पर बैरिकेडिंग की गई है, और प्रवेश मार्गों पर पुलिस तैनात है। पुलिस ने अभी तक 25 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें दो महिलाएं भी शामिल हैं। इंटरनेट अब कल तक बंद रहेगा।

इसके अलावा कोई भी बाहरी व्यक्ति, अन्य सामाजिक संगठन अथवा जनप्रतिनिधि जनपद संभल की सीमा में सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना एक दिसंबर तक प्रवेश नहीं करेगा। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा। इसके अलावा संभल और आसपास के क्षेत्रों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। साथ ही स्कूलों को बंद करने का भी आदेश जारी किया गया है। हिंसा मामले में 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके साथ 2500 लोगों पर भी केस दर्ज किया गया है। साथ ही पुलिस की तरफ से दुकानों को बंद नहीं किया गया है।

इसके साथ ही संभल पुलिस ने समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क और विधायक नवाब इकबाल महमूद के बेटे सुहैल इकबाल पर एफआईआर दर्ज की है। दोनों नेताओं पर संभल में हिंसा भड़काने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। उल्लेखनीय है कि रविवार (24 नवंबर) की सुबह संभल की शाही जामा मस्जिद का सर्वेक्षण किया गया था। इस दौरान मस्जिद के पास अराजक तत्वों ने सर्वेक्षण टीम पर पथराव कर दिया। देखते ही देखते माहौल बिगड़ता चला गया। पुलिस ने हालात को काबू करने के लिए आंसू गैसे के गोले छोड़े और अराजक तत्वों को चेतावनी भी दी। हालांकि, हिंसा के दौरान चार लोगों की मौत हो गई।

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