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प्रादेशिक

निलंबित आईपीएस ने लोकायुक्त को प्रस्‍तुत किया जवाब

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निलंबित आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर, संजय शर्मा, लोकायुक्त जस्टिस एन के महरोत्रा, डॉ नूतन ठाकुर, सरकारी संसाधनों और पद का सामाजिक कार्यों हेतु दुरुपयोग

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लखनऊ। निलंबित आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर ने संजय शर्मा द्वारा लोकायुक्त जस्टिस एन के महरोत्रा को दी गयी शिकायत में आज प्रत्येक बिंदु पर अपना जवाब प्रस्तुत कर दिया। श्री ठाकुर के खिलाफ श्री शर्मा द्वारा लोकायुक्त के सामने यह शिकायत की गयी थी कि उन्होंने आय से अधिक संपत्ति खरीदी है, सरकारी संसाधनों और पद का सामाजिक कार्यों हेतु दुरुपयोग किया है, उनकी पत्नी डॉ नूतन ठाकुर अक्सर उनके कार्यालय में जाया करती थीं जहां वे मिलकर सामाजिक कार्य करते थे और ये लोग मासूम महिलाओं को नौकरी दिलवाने का लालच दे कर उन्हें उत्पीड़ित करते हैं।

श्री ठाकुर ने कल लोकायुक्त से मिल कर अपने पांच साल का संपत्ति विवरण दिया था जिसके बाद लोकायुक्त ने श्री ठाकुर को आरोप की प्रति देते हुए 15 दिन में 06 अगस्त तक आरोपों का जवाब देने को कहा था। श्री ठाकुर ने सभी बिन्दुओं पर आरोपों को गलत बताते हुए आज अपना जवाब प्रेषित कर दिया।

श्री ठाकुर ने जवाब में कहा कि उनके पास दो संपत्ति हैं जिनका विवरण वे लगातार शासन को देते रहे हैं और नूतन की संपत्ति नूतन द्वारा स्वयं अर्जित की गयी है. यह भी कहा कि उन्होंने आईजी नागरिक सुरक्षा के रूप में पूरे मनोयोग से काम किया था और किसी प्रकार से सरकारी संसाधनों का कोई दुरुपयोग नहीं किया।

 

 

उत्तर प्रदेश

संभल हिंसा: 2500 लोगों पर केस, शहर में बाहरी की एंट्री पर रोक, इंटरनेट कल तक बंद

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संभल। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान रविवार को भड़की हिंसा के बाद सोमवार सुबह से पूरे शहर में तनाव का माहौल है। हिंसा प्रभावित इलाकों में कर्फ्यू जैसे हालात हैं। प्रशासन ने स्थिति नियंत्रण में लाने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। डीआईजी मुनिराज जी के नेतृत्व में पुलिस बल ने हिंसा प्रभावित इलाकों में फ्लैग मार्च किया। शहर के सभी प्रमुख चौराहों पर बैरिकेडिंग की गई है, और प्रवेश मार्गों पर पुलिस तैनात है। पुलिस ने अभी तक 25 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें दो महिलाएं भी शामिल हैं। इंटरनेट अब कल तक बंद रहेगा।

इसके अलावा कोई भी बाहरी व्यक्ति, अन्य सामाजिक संगठन अथवा जनप्रतिनिधि जनपद संभल की सीमा में सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना एक दिसंबर तक प्रवेश नहीं करेगा। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा। इसके अलावा संभल और आसपास के क्षेत्रों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। साथ ही स्कूलों को बंद करने का भी आदेश जारी किया गया है। हिंसा मामले में 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके साथ 2500 लोगों पर भी केस दर्ज किया गया है। साथ ही पुलिस की तरफ से दुकानों को बंद नहीं किया गया है।

इसके साथ ही संभल पुलिस ने समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क और विधायक नवाब इकबाल महमूद के बेटे सुहैल इकबाल पर एफआईआर दर्ज की है। दोनों नेताओं पर संभल में हिंसा भड़काने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। उल्लेखनीय है कि रविवार (24 नवंबर) की सुबह संभल की शाही जामा मस्जिद का सर्वेक्षण किया गया था। इस दौरान मस्जिद के पास अराजक तत्वों ने सर्वेक्षण टीम पर पथराव कर दिया। देखते ही देखते माहौल बिगड़ता चला गया। पुलिस ने हालात को काबू करने के लिए आंसू गैसे के गोले छोड़े और अराजक तत्वों को चेतावनी भी दी। हालांकि, हिंसा के दौरान चार लोगों की मौत हो गई।

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