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मुख्य समाचार

सीबीएसई ने दोबारा ली AIPMT परीक्षा

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नई दिल्ली। मेडिकल व डेंटल पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) द्वारा आयोजित ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट (एआईपीएमटी) परीक्षा शनिवार को फिर से संचालित हुई। तीन मई को हुई परीक्षा को पर्चा लीक होने के कारण सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया था। बोर्ड ने एक बयान में कहा, “सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार, सीबीएसई ने शनिवार को एआईपीएमटी परीक्षा का आयोजन किया। इस दौरान कोई अप्रिय घटना नहीं घटी।”

बयान के मुताबिक, “इस परीक्षा में कुल 6,32,625 उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया था, जिनमें केवल 4,22,859 उम्मीदवारों ने प्रवेशपत्र डाउनलोड किया। देश के 50 शहरों में 1,065 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा को पारदर्शी तरीके से आयोजित कराने के लिए बोर्ड ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे और सभी छात्रों की तलाशी ली गई। उल्लेखनीय है कि बीते तीन मई को हुई इस परीक्षा के दौरान पर्चा लीक होने और इसकी उत्तर पुस्तिका इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से 10 राज्यों में प्रसारित होने के कारण सर्वोच्च न्यायालय ने इस परीक्षा को रद्द कर दिया था।

तीन मई को हुई इस परीक्षा को रद्द करते हुए न्यायालय ने 15 जून को दिए अपने फैसले में सीबीएसई को दोबारा परीक्षा आयोजित करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया था।

उत्तर प्रदेश

सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर एक्शन पर रोक के फैसले का मौलाना अरशद मदनी ने किया स्वागत

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नई दिल्ली। बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कानूनी प्रक्रिया अपनाए बिना बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने यह भी बताया है कि अगर कोई अनधिकृत निर्माण किया गया है तो ऐसे केस में यह फैसला लागू नहीं होगा। कोर्ट ने कहा, घर बनाना संवैधानिक अधिकार है। राइट टू शेल्टर मौलिक अधिकार है।

मौलाना अरशद मदनी ने किया फैसले का स्वागत

कोर्ट के इस फैसले का जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने स्वागत किया है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा, कोर्ट ने बिल्कुल सही स्टैंड अपनाया है। यह जमीयत उलेमा हिंद की बड़ी उपलब्धि है। हम मुबारकबाद देते हैं उन जजों को जिन्होंने लोगों की दिल की बात को सुना है, उनकी परेशानियां अपनी परेशानी समझी है। खुदा करें हमारे देश में इसी तरह गरीबों को सही हक देने के फैसले होते रहे। हम तो यह समझते हैं कि फैसला बहुत अच्छा आया है।

मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि, “कोई चीज वैध हो या अवैध “इसका फैसला न्यायपालिका करेगी। यहां फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत उलमा-ए-हिंद की ओर से गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनाया है। मौलाना अरशद मदनी ने गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के इस फैसला का स्वागत करते हुए कहा कि उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों से बुलडोजर कार्रवाई पर लगाम लगेगी।

बता दें कि इससे पहले इसी मामले पर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने बयान देते हुए कहा था कि बुलडोजर कार्रवाई करने वाले आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का जानी चाहिए।

 

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