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प्रादेशिक

बिहार में जनता दल के निष्कासित विधायक लें सकेंगे विधानसभा सत्र में भाग

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पटना| जनता दल (युनाइटेड) से निष्कासित चार विधायक अब विधानसभा के मानसून सत्र में हिस्सा ले सकेंगे। पटना उच्च न्यायालय ने विधायकों की एक याचिका पर सुनवाई करने के बाद यह आदेश जारी किया।

पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राकेश कुमार ने जद (यू) के बर्खास्त विधायक अजीत कुमार, राजू कुमार सिंह, पूनम देवी और सुरेश चंचल की याचिका पर सुनवाई करने के बाद शुक्रवार को उनकी सदस्यता बहाल करते हुए उन्हें मानसून सत्र में भाग लेने का आदेश सुनाया। लेकिन इन्हें विधानसभा के अंदर मतदान का अधिकार नहीं दिया है।

उल्लेखनीय है कि 14 जुलाई को इसी तरह के एक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने जद (यू) के निष्कासित विधायक ज्ञानेन्द्र सिंह ज्ञानू, नीरज बबलू, रवीन्द्र राय एवं राहुल कुमार की याचिका पर सुनवाई के बाद राहत प्रदान करते हुए इन विधायकों को सदन की कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति दे चुका है।

इसी को आधार बनाते हुए अजीत कुमार और अन्य विधायकों ने पटना उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर सदन की कार्यवाही में भाग लेने की प्रार्थना की थी।

गौरतलब है कि इन सभी विधायकों पर राज्यसभा उपचुनाव के दौरान पार्टी के घोषित उम्मीदवार के खिलाफ मतदान करने का आरोप लगाया गया था। इसके बाद जद (यू) के एक आवेदन के आधार पर विधानसभा अध्यक्ष ने इन सभी विधायकों की सदस्यता समाप्त कर दी थी।

 

उत्तर प्रदेश

संभल हिंसा: 2500 लोगों पर केस, शहर में बाहरी की एंट्री पर रोक, इंटरनेट कल तक बंद

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संभल। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान रविवार को भड़की हिंसा के बाद सोमवार सुबह से पूरे शहर में तनाव का माहौल है। हिंसा प्रभावित इलाकों में कर्फ्यू जैसे हालात हैं। प्रशासन ने स्थिति नियंत्रण में लाने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। डीआईजी मुनिराज जी के नेतृत्व में पुलिस बल ने हिंसा प्रभावित इलाकों में फ्लैग मार्च किया। शहर के सभी प्रमुख चौराहों पर बैरिकेडिंग की गई है, और प्रवेश मार्गों पर पुलिस तैनात है। पुलिस ने अभी तक 25 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें दो महिलाएं भी शामिल हैं। इंटरनेट अब कल तक बंद रहेगा।

इसके अलावा कोई भी बाहरी व्यक्ति, अन्य सामाजिक संगठन अथवा जनप्रतिनिधि जनपद संभल की सीमा में सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना एक दिसंबर तक प्रवेश नहीं करेगा। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा। इसके अलावा संभल और आसपास के क्षेत्रों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। साथ ही स्कूलों को बंद करने का भी आदेश जारी किया गया है। हिंसा मामले में 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके साथ 2500 लोगों पर भी केस दर्ज किया गया है। साथ ही पुलिस की तरफ से दुकानों को बंद नहीं किया गया है।

इसके साथ ही संभल पुलिस ने समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क और विधायक नवाब इकबाल महमूद के बेटे सुहैल इकबाल पर एफआईआर दर्ज की है। दोनों नेताओं पर संभल में हिंसा भड़काने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। उल्लेखनीय है कि रविवार (24 नवंबर) की सुबह संभल की शाही जामा मस्जिद का सर्वेक्षण किया गया था। इस दौरान मस्जिद के पास अराजक तत्वों ने सर्वेक्षण टीम पर पथराव कर दिया। देखते ही देखते माहौल बिगड़ता चला गया। पुलिस ने हालात को काबू करने के लिए आंसू गैसे के गोले छोड़े और अराजक तत्वों को चेतावनी भी दी। हालांकि, हिंसा के दौरान चार लोगों की मौत हो गई।

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