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प्रादेशिक

लखनऊ मेट्रो परियोजना को मिली पीआईबी की मंजूरी

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अब मेट्रो के संचालन में धन की कमी आड़े नहीं आएगी। लखनऊ मेट्रो परियोजना को पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड (पीआईबी) की मंजूरी मिल गई है। पीआईबी की बैठक गुरुवार को दिल्ली में सम्पन्न हुई, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आलोक रंजन शामिल हुए।

आलोक रंजन ने बताया कि पीआईबी से मंजूरी मिलने के बाद अब आगे की प्रक्रिया में केंद्र सरकार कैबिनेट से इस प्रोजेक्ट को पास कराएगी। इसके बाद विदेशी एजेंसियों की फंडिंग आसान हो जाएगी। फिर प्रोजेक्ट में कोई बाधा नहीं आएगी। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार लखनऊ मेट्रो को 1300 करोड़ रुपये देगी और यूपी सरकार 3900 करोड़ लखनऊ मेट्रो में खर्च करेगी। राज्य सरकार 3500 करोड़ रुपये का लोन भी ले सकेगी। दरअसल, मेट्रो को पीआईबी की मंजूरी की इसलिए ज्यादा जरूरत है, क्योंकि मेट्रो के कई प्रोजेक्ट ऐसे हैं, जिनकी फंडिंग विदेशी एजेंसियां कर रही हैं। विदेशी एजेंसियां तभी इन टेंडर्स को हरी झंडी दिखाएंगी, जब पीआईबी की मंजूरी मेट्रो को मिल जाएगी। पीआईबी की मंजूरी मिलने के बाद अब फंडिंग का रास्ता साफ हो गया है।

उल्लेखनीय है कि लखनऊ मेट्रो का पहला फेज करीब 6 किलोमीटर का है, जो आलमबाग से लेकर चारबाग तक है। पहले फेज में मेट्रो इसी रूट पर चलनी है, जिसमें पूरे रूट में करीब आठ स्टेशन बनाए जाएंगे। स्टेशनों को बनाने का काम भी शुरू हो गया है।

उत्तर प्रदेश

संभल हिंसा: 2500 लोगों पर केस, शहर में बाहरी की एंट्री पर रोक, इंटरनेट कल तक बंद

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संभल। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान रविवार को भड़की हिंसा के बाद सोमवार सुबह से पूरे शहर में तनाव का माहौल है। हिंसा प्रभावित इलाकों में कर्फ्यू जैसे हालात हैं। प्रशासन ने स्थिति नियंत्रण में लाने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। डीआईजी मुनिराज जी के नेतृत्व में पुलिस बल ने हिंसा प्रभावित इलाकों में फ्लैग मार्च किया। शहर के सभी प्रमुख चौराहों पर बैरिकेडिंग की गई है, और प्रवेश मार्गों पर पुलिस तैनात है। पुलिस ने अभी तक 25 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें दो महिलाएं भी शामिल हैं। इंटरनेट अब कल तक बंद रहेगा।

इसके अलावा कोई भी बाहरी व्यक्ति, अन्य सामाजिक संगठन अथवा जनप्रतिनिधि जनपद संभल की सीमा में सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना एक दिसंबर तक प्रवेश नहीं करेगा। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा। इसके अलावा संभल और आसपास के क्षेत्रों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। साथ ही स्कूलों को बंद करने का भी आदेश जारी किया गया है। हिंसा मामले में 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके साथ 2500 लोगों पर भी केस दर्ज किया गया है। साथ ही पुलिस की तरफ से दुकानों को बंद नहीं किया गया है।

इसके साथ ही संभल पुलिस ने समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क और विधायक नवाब इकबाल महमूद के बेटे सुहैल इकबाल पर एफआईआर दर्ज की है। दोनों नेताओं पर संभल में हिंसा भड़काने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। उल्लेखनीय है कि रविवार (24 नवंबर) की सुबह संभल की शाही जामा मस्जिद का सर्वेक्षण किया गया था। इस दौरान मस्जिद के पास अराजक तत्वों ने सर्वेक्षण टीम पर पथराव कर दिया। देखते ही देखते माहौल बिगड़ता चला गया। पुलिस ने हालात को काबू करने के लिए आंसू गैसे के गोले छोड़े और अराजक तत्वों को चेतावनी भी दी। हालांकि, हिंसा के दौरान चार लोगों की मौत हो गई।

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