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प्रादेशिक

अमिताभ विभागीय जाँच में अभी अंतरिम रोक नहीं: हाई कोर्ट

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इलाहबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने निलंबित आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर के खिलाफ डीजी, यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड वी के गुप्ता द्वारा की जा रही जाँच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है.

जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस राकेश श्रीवास्तव की बेंच ने कहा कि अंतरिम आदेश देने का अधिकार सम्बंधित कोर्ट को होता है और यदि कैट, लखनऊ ने मामले में अंतरिम आदेश नहीं दिया तो वर्तमान में हाई कोर्ट को उसमे हस्तक्षेप करने की जरुरत नहीं दिखती है.

हाई कोर्ट ने कहा कि श्री ठाकुर ने अखिल भारतीय सेवा अनुशासन एवं अपील नियमावली के नियम 8(5) का उल्लंघन कर बिना उन्हें अवसर प्रदान किये नियम 8(6) में जांच अधिकारी नियुक्त करने की बात कहते हुए उसे कैट में चुनौती दी है जिसपर कैट ने सम्बंधित अधिकारीयों को नोटिस जारी किया है जो अभी कैट के सामने विचाराधीन है.

पर साथ ही हाई कोर्ट ने कहा कि मात्र इस आधार पर कि यदि कैट ने जाँच अधिकारी की नियुक्ति अवैध घोषित कर दी तो पूरी प्रक्रिया बेमानी और दूषित हो जाएगी तथा इससे धन-जन का अकारण अपव्यय होगा, प्रचलित विभागीय जाँच को रोका जाना उचित नहीं होगा, यद्यपि उन्होंने साफ़ किया किया कि उनके आदेश का कैट ने निर्णय पर कोई असर नहीं होगा.

 

उत्तर प्रदेश

संभल हिंसा: 2500 लोगों पर केस, शहर में बाहरी की एंट्री पर रोक, इंटरनेट कल तक बंद

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संभल। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान रविवार को भड़की हिंसा के बाद सोमवार सुबह से पूरे शहर में तनाव का माहौल है। हिंसा प्रभावित इलाकों में कर्फ्यू जैसे हालात हैं। प्रशासन ने स्थिति नियंत्रण में लाने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। डीआईजी मुनिराज जी के नेतृत्व में पुलिस बल ने हिंसा प्रभावित इलाकों में फ्लैग मार्च किया। शहर के सभी प्रमुख चौराहों पर बैरिकेडिंग की गई है, और प्रवेश मार्गों पर पुलिस तैनात है। पुलिस ने अभी तक 25 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें दो महिलाएं भी शामिल हैं। इंटरनेट अब कल तक बंद रहेगा।

इसके अलावा कोई भी बाहरी व्यक्ति, अन्य सामाजिक संगठन अथवा जनप्रतिनिधि जनपद संभल की सीमा में सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना एक दिसंबर तक प्रवेश नहीं करेगा। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा। इसके अलावा संभल और आसपास के क्षेत्रों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। साथ ही स्कूलों को बंद करने का भी आदेश जारी किया गया है। हिंसा मामले में 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके साथ 2500 लोगों पर भी केस दर्ज किया गया है। साथ ही पुलिस की तरफ से दुकानों को बंद नहीं किया गया है।

इसके साथ ही संभल पुलिस ने समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क और विधायक नवाब इकबाल महमूद के बेटे सुहैल इकबाल पर एफआईआर दर्ज की है। दोनों नेताओं पर संभल में हिंसा भड़काने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। उल्लेखनीय है कि रविवार (24 नवंबर) की सुबह संभल की शाही जामा मस्जिद का सर्वेक्षण किया गया था। इस दौरान मस्जिद के पास अराजक तत्वों ने सर्वेक्षण टीम पर पथराव कर दिया। देखते ही देखते माहौल बिगड़ता चला गया। पुलिस ने हालात को काबू करने के लिए आंसू गैसे के गोले छोड़े और अराजक तत्वों को चेतावनी भी दी। हालांकि, हिंसा के दौरान चार लोगों की मौत हो गई।

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