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मुख्य समाचार

सिरिसेना ने पार्टी की केंद्रीय समिति से सदस्यों को बर्खास्त किया

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श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना, संसदीय चुनाव, केंद्रीय समिति, 13 सदस्यों को बर्खास्त, श्रीलंका फ्रीडम पार्टी

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कोलंबो| श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने सोमवार को संसदीय चुनाव के लिए हुए मतदान के कुछ घंटों बाद ही अपनी श्रीलंका फ्रीडम पार्टी (एसएलएफपी) की केंद्रीय समिति के 13 सदस्यों को बर्खास्त कर दिया। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रपट के अनुसार, सिरिसेना ने यह कदम ऐसी अटकलों के कारण उठाया, जिसमें ऐसा अंदेशा जताया गया कि एसएलएफपी के कुछ सदस्य मंगलवार को चुनाव परिणाम सामने आने के बाद सिरिसेना को पार्टी से हटाने की कोशिश कर सकते हैं।

राष्ट्रपति ने बर्खास्त किए गए सदस्यों की जगह केंद्रीय समिति में नए सदस्यों की नियुक्ति भी कर ली है। सिरिसेना ने बर्खास्त किए गए सदस्यों के नाम की सूची सोमवार रात निर्वाचन आयुक्त महिंदा देशप्रिय को भेज दिया।

 

उत्तर प्रदेश

सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर एक्शन पर रोक के फैसले का मौलाना अरशद मदनी ने किया स्वागत

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नई दिल्ली। बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कानूनी प्रक्रिया अपनाए बिना बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने यह भी बताया है कि अगर कोई अनधिकृत निर्माण किया गया है तो ऐसे केस में यह फैसला लागू नहीं होगा। कोर्ट ने कहा, घर बनाना संवैधानिक अधिकार है। राइट टू शेल्टर मौलिक अधिकार है।

मौलाना अरशद मदनी ने किया फैसले का स्वागत

कोर्ट के इस फैसले का जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने स्वागत किया है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा, कोर्ट ने बिल्कुल सही स्टैंड अपनाया है। यह जमीयत उलेमा हिंद की बड़ी उपलब्धि है। हम मुबारकबाद देते हैं उन जजों को जिन्होंने लोगों की दिल की बात को सुना है, उनकी परेशानियां अपनी परेशानी समझी है। खुदा करें हमारे देश में इसी तरह गरीबों को सही हक देने के फैसले होते रहे। हम तो यह समझते हैं कि फैसला बहुत अच्छा आया है।

मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि, “कोई चीज वैध हो या अवैध “इसका फैसला न्यायपालिका करेगी। यहां फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत उलमा-ए-हिंद की ओर से गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनाया है। मौलाना अरशद मदनी ने गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के इस फैसला का स्वागत करते हुए कहा कि उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों से बुलडोजर कार्रवाई पर लगाम लगेगी।

बता दें कि इससे पहले इसी मामले पर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने बयान देते हुए कहा था कि बुलडोजर कार्रवाई करने वाले आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का जानी चाहिए।

 

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