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प्रादेशिक

लोकायुक्त ने हाईकोर्ट में बताया जांच पूरी, अमिताभ ने कहा विधिविरुद्ध

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लखनऊ। आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर द्वारा लोकायुक्त एनके महरोत्रा पर उ०प्र० लोकायुक्त एक्ट 1975 और उ०प्र० लोकायुक्त शिकायत नियमावली 1977 की घोर अवहेलना करते हुए उनके खिलाफ विधि विरुद्ध तरीके से जाँच किये जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर लोकायुक्त ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने 24 अगस्त को ही अपनी जाँच पूरी कर शासन को भेज दी है।

इस पर जस्टिस शबीहुल हसनैन और जस्टिस डी के उपाध्याय की बेंच ने कहा कि चूँकि अब इस मामले में जाँच पूरी हो गयी है अतः याचिका का औचित्य समाप्त हो गया है और यदि अमिताभ ठाकुर को कोई ऐतराज़ हो तो वे इस जाँच रिपोर्ट को चुनौती दे सकते हैं। ठाकुर ने याचिका में कहा था कि महरोत्रा ने एक्ट की धारा 9(2), 9(3), 9(5) तथा 8(1) तथा शिकायत नियमावली के नियम 5 के विधिक प्रावधानों के विपरीत यह शिकायत धारा 10(1)(क) में अन्वेषण हेतु ग्रहण कर लिया है।

उन्होंने महरोत्रा पर उनकी पत्नी डॉ नूतन ठाकुर द्वारा उनके समक्ष गायत्री प्रजापति और आज़म खान मामलों में दायर शिकायत और सरकारी हेलीकाप्टर की निजी यात्रा में दुरुपयोग की शिकायत से उत्पन्न व्यक्तिगत नाराजगी के चलते सिविल मामलों में हस्तक्षेप का आरोप भी लगाया था। ठाकुर ने कहा है कि महरोत्रा द्वारा इस याचिका के दायर होते ही इतनी जल्दीबाज़ी में जाँच खत्म करना इनके दुष्कृत्य को स्थापित करता है और वे न सिर्फ इस जाँच रिपोर्ट को चुनौती देंगे बल्कि इसके लिए महरोत्रा के खिलाफ कानूनी कार्यवाही भी करेंगे।

उत्तर प्रदेश

संभल हिंसा: 2500 लोगों पर केस, शहर में बाहरी की एंट्री पर रोक, इंटरनेट कल तक बंद

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संभल। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान रविवार को भड़की हिंसा के बाद सोमवार सुबह से पूरे शहर में तनाव का माहौल है। हिंसा प्रभावित इलाकों में कर्फ्यू जैसे हालात हैं। प्रशासन ने स्थिति नियंत्रण में लाने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। डीआईजी मुनिराज जी के नेतृत्व में पुलिस बल ने हिंसा प्रभावित इलाकों में फ्लैग मार्च किया। शहर के सभी प्रमुख चौराहों पर बैरिकेडिंग की गई है, और प्रवेश मार्गों पर पुलिस तैनात है। पुलिस ने अभी तक 25 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें दो महिलाएं भी शामिल हैं। इंटरनेट अब कल तक बंद रहेगा।

इसके अलावा कोई भी बाहरी व्यक्ति, अन्य सामाजिक संगठन अथवा जनप्रतिनिधि जनपद संभल की सीमा में सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना एक दिसंबर तक प्रवेश नहीं करेगा। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा। इसके अलावा संभल और आसपास के क्षेत्रों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। साथ ही स्कूलों को बंद करने का भी आदेश जारी किया गया है। हिंसा मामले में 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके साथ 2500 लोगों पर भी केस दर्ज किया गया है। साथ ही पुलिस की तरफ से दुकानों को बंद नहीं किया गया है।

इसके साथ ही संभल पुलिस ने समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क और विधायक नवाब इकबाल महमूद के बेटे सुहैल इकबाल पर एफआईआर दर्ज की है। दोनों नेताओं पर संभल में हिंसा भड़काने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। उल्लेखनीय है कि रविवार (24 नवंबर) की सुबह संभल की शाही जामा मस्जिद का सर्वेक्षण किया गया था। इस दौरान मस्जिद के पास अराजक तत्वों ने सर्वेक्षण टीम पर पथराव कर दिया। देखते ही देखते माहौल बिगड़ता चला गया। पुलिस ने हालात को काबू करने के लिए आंसू गैसे के गोले छोड़े और अराजक तत्वों को चेतावनी भी दी। हालांकि, हिंसा के दौरान चार लोगों की मौत हो गई।

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