प्रादेशिक
कन्नड़ विद्वान की गोली मारकर हत्या
धारवाड़ (कर्नाटक)। मशहूर कन्नड़ विद्वान और हंपी विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति एम.एम.कलबुर्गी की रविवार को गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्यारे ने दिनदहाड़े उनके घर पर उन्हें गोली मारी। कलबुर्गी 77 साल के थे। धारवाड़ के पुलिस आयुक्त रवि प्रसाद ने बताया कि हमलावर ने कलबुर्गी को कल्याण नगर इलाके में स्थित उनके मकान के मुख्य दरवाजे पर बिलकुल सामने से गोली मारी।
खून से लथपथ कलबुर्गी को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। प्रसाद ने कहा, “हमने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। हमलावर की तलाश के लिए विशेष टीम बनाई गई है।” एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि दो व्यक्ति मोटरसाइकिल पर आए और वारदात को अंजाम देकर भाग गए। धार्मिक और सामाजिक मामलों पर अपने आजाद ख्याल रखने वाले कलबुर्गी पुरालेख विशेषज्ञ थे। कन्नड़ साहित्य, खासकर वाचना साहित्य के वह विद्वान माने जाते थे।
उत्तरी कर्नाटक के विजयनगर जिले के यारागल गांव में 1938 में जन्मे कलबुर्गी कर्नाटक विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। उन्हें साहित्य अकादमी, नुरुपातुंगा और पंपा पुरस्कारों सहित कई सम्मानों से नवाजा जा चुका था।
उत्तर प्रदेश
सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर एक्शन पर रोक के फैसले का मौलाना अरशद मदनी ने किया स्वागत
नई दिल्ली। बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कानूनी प्रक्रिया अपनाए बिना बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने यह भी बताया है कि अगर कोई अनधिकृत निर्माण किया गया है तो ऐसे केस में यह फैसला लागू नहीं होगा। कोर्ट ने कहा, घर बनाना संवैधानिक अधिकार है। राइट टू शेल्टर मौलिक अधिकार है।
मौलाना अरशद मदनी ने किया फैसले का स्वागत
कोर्ट के इस फैसले का जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने स्वागत किया है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा, कोर्ट ने बिल्कुल सही स्टैंड अपनाया है। यह जमीयत उलेमा हिंद की बड़ी उपलब्धि है। हम मुबारकबाद देते हैं उन जजों को जिन्होंने लोगों की दिल की बात को सुना है, उनकी परेशानियां अपनी परेशानी समझी है। खुदा करें हमारे देश में इसी तरह गरीबों को सही हक देने के फैसले होते रहे। हम तो यह समझते हैं कि फैसला बहुत अच्छा आया है।
मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि, “कोई चीज वैध हो या अवैध “इसका फैसला न्यायपालिका करेगी। यहां फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत उलमा-ए-हिंद की ओर से गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनाया है। मौलाना अरशद मदनी ने गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के इस फैसला का स्वागत करते हुए कहा कि उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों से बुलडोजर कार्रवाई पर लगाम लगेगी।
बता दें कि इससे पहले इसी मामले पर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने बयान देते हुए कहा था कि बुलडोजर कार्रवाई करने वाले आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का जानी चाहिए।
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