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मुख्य समाचार

भारती को SC से नहीं मिली जमानत, लिपिका ने भी समझौते से किया इंकार

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नई दिल्ली। दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री और आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने सोमवार को उन्हें जमानत देने से इनकार करते हुए ट्रायल कोर्ट जाने को कहा। दूसरी ओर भारती की पत्नी लिपिका मित्रा ने भी वैवाहिक विवाद मामले में समझौते करने से इंकार कर दिया।

लिपिका ने प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एच.एल. दत्तू की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ को घरेलू हिसा संबंधी शिकायत और वैवाहिक विवाद में समझौता न करने के अपने निर्णय से अवगत कराया। न्यायालय ने एक अक्टूबर को लिपिका से पूछा था कि क्या वह अपने पति के साथ सभी विवादों को सुलझाने के लिए मध्यस्थता की इच्छुक हैं? न्यायालय ने लिपिका को नोटिस भेजकर उनसे सोमवार तक जवाब मांगा था।

लिपिका की ओर से अपने निर्णय से अवगत कराए जाने के बाद शीर्ष न्यायालय ने भारती की पूर्व में दाखिल अग्रिम जमानत याचिका के मद्देनजर उन्हें नियमित जमानत के लिए निचली अदालत से संपर्क करने के लिए कहा।

साथ ही न्यायालय ने निचली अदालत से भी कहा कि वह भारती की जमानत याचिका पर जल्द से जल्द सुनवाई करे। लिपिका ने भारती पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया है। भारती के खिलाफ हत्या के प्रयास, पत्नी पर अत्याचार, खतरनाक हथियार से चोट पहुंचाने, आपराधिक विश्वासघात, महिला की सहमति के बिना गर्भपात की कोशिश, धोखाधड़ी और आपराधिक धमकी की धाराएं लगाई गई हैं।

नेशनल

क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?

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नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’

जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.

मामले की पूरी जानकारी

राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।

पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

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