प्रादेशिक
गंगा में मूर्ति विसर्जन रोकने को जन जागरूकता लाने के निर्देश
लखनऊ। गंगा-यमुना प्रदूषण संबंधी इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका पर गंगा व यमुना नदी में मूर्ति विसर्जन पर लगाए गए प्रतिबंध के आदेश का पालन सुनिश्चित कराने के लिए उत्तर प्रदेश शासन ने लोगों में जागरूकता लाने के निर्देश दिए हैं।
उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा मूर्ति विसर्जन के लिए तैयार की गई गाइड लाइन के अनुसार, मूर्ति विसर्जन करने के लिए राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकारी (नई दिल्ली) के आदेश के अनुपालन में शासन द्वारा विस्तृत कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई है।
शासन द्वारा इस संबंध में निर्देश दिया गया है कि मूर्ति विसर्जन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाइड लाइन के अनुसार, मूर्ति विसर्जन वैकल्पिक स्थान/तालाब में कराने के लिए जन सामान्य को प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा टेलीविजन, रेडियो, चलचित्र व मोबाइल वैन के माध्यम से कहा जाए। समय-समय पर आवश्यक जानकारी नुक्कड़ नाटकों एवं रैली के माध्यम से भी दी जाए।
शासन की ओर से कहा गया है कि जन जागरूकता कार्यक्रम में पम्पलेट, होर्डिग, साइन बोर्ड एवं मोबाइल वैन द्वारा आवश्यक संदेश प्रसारित कराया जाए। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल एवं कालेजों में वाद-विवाद प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता, प्रभातफेरी आदि का आयोजन कराया जाए। नदियों के प्रदूषण के दुष्परिणामों से मानव व जीव-जंतुओं पर पड़ने वाले कुप्रभावों पर चित्रकला, प्रदर्शन, निबंध प्रतियोगिता व सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएं।
उत्तर प्रदेश
संभल हिंसा: 2500 लोगों पर केस, शहर में बाहरी की एंट्री पर रोक, इंटरनेट कल तक बंद
संभल। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान रविवार को भड़की हिंसा के बाद सोमवार सुबह से पूरे शहर में तनाव का माहौल है। हिंसा प्रभावित इलाकों में कर्फ्यू जैसे हालात हैं। प्रशासन ने स्थिति नियंत्रण में लाने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। डीआईजी मुनिराज जी के नेतृत्व में पुलिस बल ने हिंसा प्रभावित इलाकों में फ्लैग मार्च किया। शहर के सभी प्रमुख चौराहों पर बैरिकेडिंग की गई है, और प्रवेश मार्गों पर पुलिस तैनात है। पुलिस ने अभी तक 25 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें दो महिलाएं भी शामिल हैं। इंटरनेट अब कल तक बंद रहेगा।
इसके अलावा कोई भी बाहरी व्यक्ति, अन्य सामाजिक संगठन अथवा जनप्रतिनिधि जनपद संभल की सीमा में सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना एक दिसंबर तक प्रवेश नहीं करेगा। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा। इसके अलावा संभल और आसपास के क्षेत्रों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। साथ ही स्कूलों को बंद करने का भी आदेश जारी किया गया है। हिंसा मामले में 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके साथ 2500 लोगों पर भी केस दर्ज किया गया है। साथ ही पुलिस की तरफ से दुकानों को बंद नहीं किया गया है।
इसके साथ ही संभल पुलिस ने समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क और विधायक नवाब इकबाल महमूद के बेटे सुहैल इकबाल पर एफआईआर दर्ज की है। दोनों नेताओं पर संभल में हिंसा भड़काने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। उल्लेखनीय है कि रविवार (24 नवंबर) की सुबह संभल की शाही जामा मस्जिद का सर्वेक्षण किया गया था। इस दौरान मस्जिद के पास अराजक तत्वों ने सर्वेक्षण टीम पर पथराव कर दिया। देखते ही देखते माहौल बिगड़ता चला गया। पुलिस ने हालात को काबू करने के लिए आंसू गैसे के गोले छोड़े और अराजक तत्वों को चेतावनी भी दी। हालांकि, हिंसा के दौरान चार लोगों की मौत हो गई।
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