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केरल हाउस में बीफ को लेकर बवाल, पुलिस रेड के बाद व्यंजन सूची से हटाया गया
नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में स्थित राज्य अतिथि गृह ‘केरल हाउस’ ने हिंदू सेना की ओर से पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बाद अपनी व्यंजन सूची से गोमांस करी को हटा लिया है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर)में गोमांस की बिक्री पर कानूनी रूप से प्रतिबंध लगा हुआ है।
नई दिल्ली के पुलिस उपायुक्त जतिन नरवाल ने आईएएनएस को बताया कि केरल हाउस में गोमांस परोसे जाने की शिकायती कॉल के बाद सोमवार को 20 पुलिस अधिकारियों की एक टीम केरल हाउस पहुंची। कॉलर की पहचान हिंदू सेना के नेता विष्णु गुप्ता के रूप में की गई है।
नरवाल के मुताबिक, देश में पिछले सप्ताहों में गोमांस बिक्री और खाने से संबंधित अप्रिय घटनाएं सामने आने के बाद तथ्यों की जांच के लिए एक पुलिस टीम केरल हाउस गई थी। पुलिस टीम वहां कई घंटों तक रही। नरवाल ने कहा, “हमने परिसर में छापा नहीं मारा। हमारी जिम्मेदारी कानून और व्यवस्था को बनाए रखना है। हमने अतिथि आवास के अधिकारियों से मामले की चर्चा की।”
वहीं, केरल हाउस के मुताबिक, वहां के भोजनालय में केवल भैंस का मांस परोसा जाता है जिसे ‘गोमांस’ कहा जाता है, लेकिन अब उसे भी व्यंजन सूची से हटाने का निर्णय लिया गया है। केरल हाउस के अधिकारी के मुताबिक, “हम पुरानी दिल्ली स्थित सरकारी अधिकृत दुकानों से ही भैंस का मांस खरीदते हैं।”
उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी
लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।
1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।
2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।
3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।
4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।
5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।
6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।
7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।
8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।
9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।
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