मुख्य समाचार
कश्मीर में हिमस्खलन, 10 सैनिक लापता
श्रीनगर। कश्मीर में नियंत्रण रेखा (एलओसी) के पास सियाचिन ग्लेशियर में बुधवार को हिमस्खलन से 10 सैनिकों की मौत हो गई, जिसमें एक जूनियर स्तर का अधिकारी भी है।
अधिकारियों ने बताया कि बुधवार तड़के हिमस्खलन होने से वहां स्थित पुलिस चौकी इसकी चपेट में आ गई। हिमस्खलन में सैनिकों के लापता होने की खबर है।
भारतीय थल सेना के प्रवक्ता कर्नल एन.एन जोशी ने बताया, “सियाचिन ग्लेशियर पर 19,600 फीट की ऊंचाई पर बुधवार सुबह हुए हिमस्खलन की चपेट में भारतीय चौकी आ गई। इस चौकी में जूनियर अधिकारी और नौ सैनिक तैनात थे।”
प्रशासन ने क्षेत्र में लापता सैनिकों की तलाश के लिए खोज अभियान शुरू कर दिया है।
जोशी के मुताबिक, “थल सेना और वायु सेना के विशेष दलों को सैनिकों के बचाव में भेज दिया गया है। लेह और उधमपुर शिविर कैंपों की निगरानी में बचाव अभियान शुरू किया गया है।”
सियाचिन ग्लेशियर को विश्व का सबसे ऊंचा युद्धक्षेत्र माना जाता है। यह कश्मीर के लद्दाख प्रांत में समुद्र तल से 7,000 मीटर की ऊंचाई पर है।
उत्तर प्रदेश
सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर एक्शन पर रोक के फैसले का मौलाना अरशद मदनी ने किया स्वागत
नई दिल्ली। बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कानूनी प्रक्रिया अपनाए बिना बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने यह भी बताया है कि अगर कोई अनधिकृत निर्माण किया गया है तो ऐसे केस में यह फैसला लागू नहीं होगा। कोर्ट ने कहा, घर बनाना संवैधानिक अधिकार है। राइट टू शेल्टर मौलिक अधिकार है।
मौलाना अरशद मदनी ने किया फैसले का स्वागत
कोर्ट के इस फैसले का जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने स्वागत किया है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा, कोर्ट ने बिल्कुल सही स्टैंड अपनाया है। यह जमीयत उलेमा हिंद की बड़ी उपलब्धि है। हम मुबारकबाद देते हैं उन जजों को जिन्होंने लोगों की दिल की बात को सुना है, उनकी परेशानियां अपनी परेशानी समझी है। खुदा करें हमारे देश में इसी तरह गरीबों को सही हक देने के फैसले होते रहे। हम तो यह समझते हैं कि फैसला बहुत अच्छा आया है।
मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि, “कोई चीज वैध हो या अवैध “इसका फैसला न्यायपालिका करेगी। यहां फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत उलमा-ए-हिंद की ओर से गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनाया है। मौलाना अरशद मदनी ने गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के इस फैसला का स्वागत करते हुए कहा कि उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों से बुलडोजर कार्रवाई पर लगाम लगेगी।
बता दें कि इससे पहले इसी मामले पर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने बयान देते हुए कहा था कि बुलडोजर कार्रवाई करने वाले आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का जानी चाहिए।
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