बिजनेस
शेयर बाजार : तिमाही परिणाम, प्रमुख आंकड़े पर रहेगी नजर
मुंबई| देश के शेयर बाजारों में अगले सप्ताह प्रमुख आर्थिक आंकड़ों और तिमाही परिणामों पर निवेशकों की नजर बनी रहेगी। इसके साथ ही वैश्विक संकेतों, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) और घरेलू संस्थागत निवेश (डीआईआई) के आंकड़ों तथा डॉलर के मुकाबले रुपये की चाल व तेल की कीमतों पर भी निवेशकों की नजर बनी रहेगी। सरकार सोमवार 8 फरवरी के मौजूदा वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही की आर्थिक विकास दर के आंकड़े जारी करेगी। दूसरी तिमाही की विकास दर 7.4 फीसदी रही है। शुक्रवार 12 फरवरी को सरकार दिसंबर महीने के लिए देश के औद्योगिक उत्पादन के आंकड़े जारी करेगी। नवंबर 2015 में देश के औद्योगिक उत्पादन में 3.2 फीसदी गिरावट दर्ज की गई। शुक्रवार को ही सरकार जनवरी महीने के लिए उपभोक्ता महंगाई दर के आंकड़े जारी करेगी। दिसंबर महीने की उपभोक्ता महंगाई दर 5.61 फीसदी थी। तीसरी तिमाही के लिए कंपनियों के परिणाम प्रकाशित करने का दौर आखिरी चरण में पहुंच गया है। सोमवार को मोंसैंटो इंडिया, मंगलवार को अपोलो टायर्स और गेल, बुधवार को ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन फार्मा, गुरुवार को भेल और कोल इंडिया तथा शुक्रवार को महिंद्रा एंड महिंद्रा अपने परिणामों की घोषणा करेंगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीन में नव वर्ष की छुट्टी के कारण अगले सप्ताह बाजार बंद रहेगा।
नेशनल
ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला
हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला
क्या है पूरा मामला ?
सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।
कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।
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