मुख्य समाचार
26/11 आतंकवादी हमला 1 साल पहले होना था : हेडली
मुंबई| पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी आतंकवादी डेविड कोलमैन हेडली ने मंगलवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए खुलासा किया कि मुंबई के 26/11 आतंकवादी हमले को एक साल पहले अंजाम देने की योजना थी। लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के आतंकवादी हेडली (56) ने मंगलवार को लगातार दूसरे दिन वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से अमेरिका की एक जेल से यहां विशेष न्यायाधीश जी.ए. सनाप के सामने यह खुलासा किया। उसने बताया कि 2006 में आईएसआई अधिकारी मेजर पाशा और एलईटी अधिकारी साजिद मीर व अन्य मुंबई में उसका काम-धंधा जमाने की योजना पर चर्चा करने के लिए मिले।
हेडली ने विशेष लोक अभियोजक उज्जवल निकम को बताया कि नवंबर 2007 में वह एलईटी के शीर्ष सरगनाओं से मिला और प्रस्तावित मुंबई आतंकवादी हमले की साजिश पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के मुजफ्फराबाद शहर में रची गई।
वहीं, एक सनसनीखेज खुलासा करते हुए कहा कि मुंबई के ताज होटल पर आतंकवादी हमले को उस वक्त अंजाम देने की योजना थी, जब वहां एक प्रमुख सैन्य सम्मेलन होना था।
हेडली ने मुंबई में आने-जाने के दौरान जिन जगहों की वीडियोग्राफी की और तस्वीरें खींची, उन्होंने इस हमले को अंजाम देने में बहुत मदद की।
उसने बताया कि लश्कर-ए-तैयबा का सरगना हाजिफ सईद और उसकी सशस्त्र विंग के प्रमुख जकीउर रहमान लखवी पाकिस्तानी सेना और इसकी इंटर सर्विसेज इंटलीजेंस (आईएसआई) से रोजाना विभिन्न मसलों पर बातचीत करते थे।
हेडली ने मंगलवार को विशेष न्यायाधीश सनाप के समक्ष लखवी व मेजर पाशा की तस्वीरों को पहचाना और 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले से जुड़ी बातों पर और रोशनी डाली। इस आतंकवादी हमले में 166 लोग मारे गए थे।
नेशनल
ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला
हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला
क्या है पूरा मामला ?
सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।
कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।
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