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मुख्य समाचार

अमित शाह ने संभाला गृह मंत्रालय का कार्यभार, राजनाथ ने भी लिया रक्षा मंत्री का चार्ज

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नई दिल्ली। शुक्रवार को केंद्र सरकार के मंत्रालयों के बंटवारे के बाद शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कार्यालय पहुंचकर अपना कार्यभार संभाल लिया।

शाह के अलावा राजनाथ सिंह ने भी रक्षा मंत्री के तौर आज से चार्ज संभाल लिया। कार्यभार लेने से पहले राजनाथ आज सुबह इंडिया गेट स्थित नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचे थे जहां उन्होंने शहीदों को नमन किया।

इसके बाद सीधा अपने कार्यालय पहुंचे और अपनी जिम्मेदारी संभाल ली। दोनों वरिष्ठ नेताओं के अलावा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री बनाए गए प्रकाश जावड़ेकर ने भी ऑफिस पहुंचकर अपना पदभार ग्रहण कर लिया।

इस दौरान राज्यमंत्री बनाए गए बाबुल सुप्रीयों भी वहां मौजूद रहे। आपको बता दें कि गुरूवार को राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 57 मंत्रियों ने शपथ ली थी।

शपथ ग्रहण के अगले दिन सभी को उनके विभाग दे दिए गए। सरकार के गठन के बाद पहली कैबिनेट बैठक में अमित शाह को गृह मंत्री बनाया गया जबकि राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं निर्मला सीतारमण को देश के खजाने की चाबी सौंपते हुए वित्त मंत्री बनाया गया।

नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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