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अमित शाह ने संसद में बताया क्यों दिल्ली दंगों पर चर्चा में हुई देरी?

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नई दिल्ली। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा में दिल्ली दंगों पर अपना बयान दिया। अमित शाह ने कांग्रेस सांसद अधीर रंजन के सवाल का जवाब देते हुए बताया कि दंगों पर चर्चा में इतनी देरी क्यों हुई?

अमित शाह ने जवाब देते हुए कहा कि 25 तारीख की रात के बाद दंगे नहीं भड़के। उन्होंने आगे कहा कि 2 मार्च से सदन शुरू होने के बाद संसद में मांग उठी कि दिल्ली दंगों पर चर्चा होनी चाहिए लेकिन हमने होली के बाद चर्चा करने कि बात की।

अमित शाह ने बताया कि हमने ऐसा इस लिए कहा क्योंकि होली में भावनाएं भड़कने का डर रहता है इसलिए हमने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए होली के बाद की तारीख रखी।

उन्होंने आगे कहा कि सदन में चर्चा के लिए दिल्ली पुलिस को भी जांच की जरूरत थी इस लिए सरकार की तरफ से 11 मार्च की तारीख निर्धारित की गई।

गौरतलब है कि ट्रंप के भारत यात्रा के दौरान देश की राजधानी दिल्ली में सीएए को लेकर दंगे हो गए थे। इन दंगों में 50 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। साथ ही करोड़ों रूपए की संपत्ति का नुकसान भी हो गया था।

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ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 रुपये के बदले देना पड़ेगा 35,453 रुपये, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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