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लोकसभा की कार्यवाही आंध्र प्रदेश के मुद्दे पर बाधित

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लोकसभा की कार्यवाही आंध्र प्रदेश के मुद्दे पर बाधित

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लोकसभा की कार्यवाही आंध्र प्रदेश के मुद्दे पर बाधितनई दिल्ली| लोकसभा में मंगलवार को आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा देने का मुद्दा उठा, जिस पर खूब हंगामा हुआ। भारी शोर-शराबे के कारण सदन की कार्यवाही बाधित हुई और इसे 15 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा में आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा देने की मांग प्रश्नकाल के दौरान तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा) के सदस्यों ने उठाई। वे इस मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहे थे।

इस पर सदन की अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कहा कि वह प्रासंगिक नियमों के अनुरूप और पूर्व नोटिस मिलने पर ही सदन में चर्चा की देंगी।

तृणमूल कांग्रेस के नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि अध्यक्ष को सदन में एक संक्षिप्त बहस की अनुमति देनी चाहिए, क्योंकि यह विषय राज्य के अधिकार और संविधान की संघीय संरचना के लिए प्रासंगिक है।

उन्होंने कहा, “मैंने तेदेपा के सदस्यों से बात की है। हम और बीजद के सदस्य भी बहस में भाग ले सकते हैं।”

हंगामे को देखते हुए अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 12.30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।

नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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