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नेशनल

क्या है जम्मू-कश्मीर के अनुच्छेद 35-ए का किताबी सच?

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article 35A of jammu and kashmir

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पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेताओं की सुरक्षा हटा दी गयी थी। इसके ठीक बाद पुलिस ने कुछ अलगाववादी नेताओं को अपनी गिरफ्त में ले लिया जिनमे से एक हैं JKLF के नेता यासीन मालिक। माना जा रहा अनुच्छेद 35-ए को हटाने की वजह हुई है गिरफ्तारी।

क्या है अनुच्छेद 35ए?

सूत्रों की माने तो 26 फ़रवरी को सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद  पर होने वाली कार्यवाही की वजह से इन गिरफ्तारियों को अंजाम दिया गया हैं।

सुप्रीम कोर्ट में संविधान के अनुच्छेद 35-ए की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जल्द ही सुनवाई होने वाली है। 2014 में वी द सिटिजंस नाम के एक NGO ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट मे अर्ज़ी दाखिल की थी।

इस अर्जी में संविधान के अनुच्छेद 35A और अनुच्छेद 370 की वैधता को चुनौती दी गई हैं।

NGO द्वारा दाखिल की गयी अर्ज़ी में ये दलील दी गई कि संविधान बनाते वक्त कश्मीर को ऐसा कोई विशेष दर्ज़ा देने की बात नहीं कही गई थी। यहां तक कि संविधान का ड्राफ्ट बनाने वाली संविधान सभा में चार सदस्य खुद कश्मीर से थे।

अनुच्छेद 370 टेम्परेरी प्रावधान था, जो उस वक्त हालात सामान्य और लोकतंत्र मजबूत करने के लिए लाया गया था।

संविधान निर्माताओं ने ये नहीं सोचा था कि अनुच्छेद 370 के नाम पर 35 ए जैसे प्रावधान जोड़े जाएंगे। अनुच्छेद 35 ए उस भावना पर चोट करता है जो एक भारत के तौर पर पूरे देश को जोड़ता है।

आपको बता दें कि इससे राष्ट्रपति के एक आदेश से संविधान में साल 1954 में जोड़ा गया था।ये आदेश तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू की कैबिनेट की सलाह पर जारी हुआ था।

इस आदेश के जारी होने से दो साल पहले 1952 में नेहरू और शेख अब्दुल्ला के बीच दिल्ली में समझौता हुआ था। जिसके तहत अनुच्छेद 35 ए को खास तौर पर कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को दिखाने के लिए लाया गया।

विरोधकर्ताओं ने इस पर ये दलील दी है कि यह एक राष्ट्रपति आदेश है, जिसे खत्म होना चाहिए। क्योंकि संसद में इस पर कोई चर्चा और बहस नहीं हुई थी। संसद को बिना बताएं ही इसको संविधान में जोड़ दिया गया।

अनुच्छेद 35A के मुताबिक़ जम्मू कश्मीर को ये अधिकार मिला है कि वो किसे अपना स्थाई निवासी माने और किसे नहीं। वहाँ के स्थाई  निवासियों को जमीन खरीदने, रोजगार पाने और सरकारी योजनाओं में विशेष अधिकार मिलते हैं।

वहीँ देश के किसी दूसरे राज्य के निवासी को जम्मू-कश्मीर की नागरिकता नहीं मिल सकती हैं। इससे ना तो वो कश्मीर में जमीन खरीद सकते हैं और नाही राज्य सरकार उन्हें नौकरी दे सकती है।

इतना ही नहीं अगर जम्मू-कश्मीर की कोई महिला भारत के किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से शादी कर ले तो उसके भी अधिकार छीन लिए जाते हैं।

रिपोर्ट-मानसी शुक्ला

उत्तर प्रदेश

दिवाली के दिन यूपी के इस जिले में 25 करोड़ की शराब पी गए लोग

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गौतमबुद्ध नगर। उत्तर प्रदेश का गौतमबुद्ध नगर जिला अक्सर चर्चा में रहता है। चाहे वो सोसाइटीज की समस्या को लेकर हो या विकास की रफ्तार को लेकर हो या फिर त्योहारों पर बिक्री को लेकर। दिवाली का त्योहार बीत गया है।

इस बीच, दिवाली के दौरान गौतमबुद्ध नगर जिले में शराब की बिक्री को लेकर जानकारी सामने आई है। पिछले साल की अपेक्षा इस साल यहां शराब की बिक्री में 25 प्रतिशत का उछाल देखने को मिला है। यानी दिवाली के दौरान गौतमबुद्ध नगर जिले के लोग शराब के नशे में भी खूब झूमे हैं।

दिवाली में पिया 25 करोड़ की शराब

दिवाली के जश्न के बीच गौतमबुद्ध नगर जिले में लोग 25 करोड़ रुपये की शराब गटक गए, जो पिछले साल की तुलना में 25 प्रतिशत अधिक है। आबकारी विभाग के एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि पूरे अक्टूबर माह में जिले के लोगों ने 250 करोड़ रुपये शराब पर खर्च किए, जबकि पिछले साल यह आंकड़ा 204 करोड़ रुपये था।

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