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नहीं रहे मशहूर ज्योतिषी बेजान दारूवाला, कोरोना से थे संक्रमित

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अहमदाबाद। मशहूर ज्योतिषी बेजान दारूवाला का शुक्रवार को 89 वर्ष की आयु में निघन हो गया। कोरोना के लक्षण दिखने पर कुछ दिनों पहले उन्हें अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि, उनके बेटे ने उनके कोरोना संक्रमण होने की बात से इनकार किया है।

बेजान दारूवाला के बेटे नास्तुर दारूवाला के मुताबिक उनके पिता का निधन निमोनिया और ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुआ है। उनके निधन पर गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने दुख जताया है। रूपाणी ने ट्विटर पर लिखा, “प्रसिद्ध ज्योतिषी श्री बेजन दारूवाला के निधन से दुखी हूं। मैं दिवंगत आत्मा के लिए प्रार्थना करता हूं। मेरी संवेदना। ओम् शांति..”

बेजान दारूवाला अपनी कुछ चर्चित भविष्यवाणियों के लिए जाने जाते थे। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई और नरेंद्र मोदी की जीत की भविष्यवाणी के अलावा राजीव गांधी की हत्या की भविष्यवाणी भी की थी। दारूवाला ने यह भविष्यवाणी भी की थी कि संजय गांधी की दुर्घटना में मौत होगी। 23 जून 1980 को संजय गांधी की सफदरजंग हवाई अड्डे के पास एक विमान दुर्घटना में उनकी मौत हुई थी।

 

 

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ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 रुपये के बदले देना पड़ेगा 35,453 रुपये, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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