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बंगलुरू में कांग्रेस के मंत्री ने कहा इनोवा नहीं फार्च्यूनर दो नहीं तो लोग पहचानेंगे कैसे कि कैबिनेट मंत्री हूँ

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मंत्रियों के बीच लग्जरी गाड़ियों को लेकर कितना क्रेज है इसका एक ताजा मामला बेंगलुरु में देखने को मिला है जहां कर्नाटक सरकार के एक मंत्री ने बोला कि उन्हें Innova नहीं बल्कि Fortuner कार चाहिए। दरअसल, कर्नाटक के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बीजेड जमीर अहमद खान ने सरकार से इनोवा की जगह फॉर्च्यूफॉर्च्यूनर नर की मांग की है।

कांग्रेस कोटे से मंत्री बने अहमद खान का कहना है कि वे बचपन से लग्जरी कारों में घूमे हैं। ऐसे में इनोवा उनके लिए कम्फर्टेबल नहीं रहेगी। अहमद खान बिजनेसमैन फैमिली से ताल्लुक रखते हैं और 100 से भी अधिक लग्जरी बसों के मालिक हैं।

48 साल के अहमद खान ने कहा, ”मेरे लिए टोयटा इनोवा कार सेन्क्शन की गई है, जो मेरे लेवल के मुताबिक नहीं है। खासकर लंबे सफर के लिए ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैंने हमेशा ऊंची हाइट वाली और बड़ी गाड़ियों में ही ट्रैवल किया है।”

जब अहमद खान से पूछा गया कि वे मुख्यमंत्री कुमारस्वामी की तरह अपनी निजी कार से क्यों नहीं चलते? इस पर उन्होंने कहा, “कुमारस्वामी को किसी पहचान की जरूरत नहीं है। वो लोगों के बीच बहुत पॉपुलर हैं। पर अगर मैं सामान्य कार से गया, तो क्या लोग मुझे पहचानेंगे? मैं सरकारी कार से गया, तभी लोग कहेंगे कि वो देखो मंत्रीजी जा रहे हैं।”

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ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 रुपये के बदले देना पड़ेगा 35,453 रुपये, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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