Connect with us
https://aajkikhabar.com/wp-content/uploads/2020/12/Digital-Strip-Ad-1.jpg

नेशनल

ट्विटर पर सीएम योगी का जलवा, फॉलोवर्स की संख्या एक करोड़ के पार

Published

on

Loading

लखनऊ। अपनी विशिष्ट कार्यशैली के चलते लोगों के बीच लोकप्रिय यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ट्विटर पर फॉलोवर्स की संख्या एक करोड़ के पार हो गई है। सीएम योगी ट्विटर पर लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हैं। उनके ट्विटर अकाउंट से सरकार की योजनाओं की जानकारी लोगों को लगातार मिलती रहती है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल और कांग्रेस नेता राहुल गांधी सरीखे राष्ट्रीय नेता ही इस मामले में उनसे आगे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 17 सितंबर 2015 को ट्विटर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। 21 मई, 2016 से यह नियमित रूप से इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सक्रिय हैं।

प्रमुख राजनीतिक हस्तियां जो फॉलोवर्स के मामले में सीएम योगी से आगे हैं :

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी : 5 करोड़ 85 लाख
गृह मंत्री अमित शाह : 2 करोड़ नौ लाख
अरविंद केजरीवाल : 1 करोड़ 94 लाख
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह : 1 करोड़ 74 लाख
राहुल गांधी : 1 करोड़ 47 लाख

नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

Published

on

Loading

हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

Continue Reading

Trending