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कोरोना वायरस ने फिर पकड़ी रफ़्तार, 24 घंटे में मिले 3,324 नए मरीज

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कोरोनावायरस संक्रमण के दैनिक मामलों की संख्या तीन हजार के पार बनी हुई है। भारत में बीते 24 घंटों में 3 हजार 324 नए मामले मिले हैं। इस दौरान 40 मरीजों की मौत हुई है। नए आंकड़ों को मिलाकर देश में कुल संक्रमितों की संख्या 4 करोड़ 30 लाख 79 हजार 188 पर पहुंच गई है। वहीं, अब तक कोविड-19 से 5 लाख 23 हजार 843 मरीज जान गंवा चुके हैं। फिलहाल, देश में 19 हजार 92 कोविड संक्रमितों का इलाज जारी है।

दिल्ली में शनिवार को कोविड-19 के 1,520 नये मामले सामने आए और संक्रमण से एक और मरीज की मौत हो गई। वहीं संक्रमण दर 5.10 प्रतिशत दर्ज की गई। यह जानकारी दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग द्वारा साझा किए गए आंकड़े से मिली। दिल्ली में कोविड-19 के 1,520  नये मामले सामने आने से यहां संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 18,83,075 हो गई, जबकि मृतक संख्या बढ़कर 26,175 हो गई है।

महाराष्ट्र में शनिवार को कोरोना वायरस के 155 नए मामले आए और एक मरीज की मौत हो गई। वहीं, पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के ओडिशा में 12 नए मरीज मिले। महाराष्ट्र के के स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि राज्य में संक्रमण के मामले बढ़कर 78,77,732 हो गए हैं और मृतकों की संख्या बढ़कर 1,47,843 हो गई है।

नेशनल

शराब घोटाला: केजरीवाल के खिलाफ चलेगा केस, एलजी ने ईडी को दी मंजूरी

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नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 से पहले अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैँ। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने ईडी को आबकारी नीति मामले में पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। 5 दिसंबर को ईडी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगी थी।

ईडी का दावा है कि अरविंद केजरीवाल ने ‘साउथ ग्रुप’ के सदस्यों के साथ मिलकर 100 करोड़ रुपये की रिश्वत ली और कस्टमाइज शराब नीति बनाकर निजी कंपनियों को अनुचित लाभ पहुंचाया। ईडी का यह भी कहना है कि केजरीवाल ने मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए इस रकम को छुपाने की कोशिश भी की। बता दें यह मामला राउज एवेन्यू कोर्ट में पहले से दर्ज है।

ईडी ने जो शिकायत दायर कि है उसमें आरोप लगाया गया है कि केजरीवाल ने ‘साउथ ग्रुप’ के सदस्यों के साथ मिलकर 100 करोड़ रुपये की रिश्वत ली और एक विशेष शराब नीति तैयार करके उसे लागू करके निजी संस्थाओं को अनुचित लाभ पहुंचाया। ईडी ने अभियोजन शिकायत में यह भी आरोप लगाया कि अपराध की आय से लगभग 45 करोड़ रुपये का इस्तेमाल गोवा चुनावों में केजरीवाल की मिलीभगत और सहमति से आप के प्रचार के लिए किया गया।

जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि आप अपराध की आय का ‘मुख्य लाभार्थी’ थी और केजरीवाल राष्ट्रीय संयोजक और राजनीतिक मामलों की समिति और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य होने के नाते गोवा चुनावों के दौरान धन के उपयोग के लिए जिम्मेदार थे। ED ने रिपोर्ट में उल्लेख किया कि अरविंद केजरीवाल ने इस पीओसी (अपराध की आय) को नकद हस्तांतरण/हवाला हस्तांतरण के माध्यम से पीढ़ी से लेकर उपयोग तक छुपाया है। इसलिए, आरोपी अरविंद केजरीवाल वास्तव में और जानबूझकर मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध से जुड़ी अलग अलग प्रक्रियाओं और गतिविधियों में शामिल हैं, यानी पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम), 2002 की धारा 3 के तहत परिभाषित उत्पादन, अधिग्रहण, कब्जा, छिपाना, हस्तांतरण, उपयोग और इसे बेदाग होने का दावा करना है।

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