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देश में कोरोना वायरस के मामले बढ़े, 1 दिन में हुई सबसे अधिक मौत

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नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस की रफ्तार अब और तेजी होती चली जा रही है। इस खतरनाक वायरस से पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक मौत हुई है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते 1 दिन में इस बीमारी से 194 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं।

वहीं, अगर संक्रमण की बात करें तो बीते 24 घंटे में कोरोना के 6566 मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ो के मुताबिक देश में कोरोना के कुल 1लाख 58 हजार 333 मामले सामने आ चुके हैं।

इस जानलेवा बीमारी की चपेट में आकर अब तक 4 हजार 531 लोगों ने जान गंवा दी है। वहीं, राहत वाली खबर ये है कि अब तक 67 हजार 692 लोग ठीक हो चुके हैं। अभी देश में 86 हजार 110 एक्टिव केस हैं। कोरोना से महाराष्ट्र सबसे अधिक प्रभावित है। यहां 57 हजार के करीब कोरोना केस सामने आ चुके हैं, जिसमें 1897 लोगों की मौत हो चुकी है।

वहीं, तमिलनाडु देश का दूसरा सबसे ज्यादा कोरोना से प्रभावित राज्य है। यहां कोरोना के अब तक 18 हजार से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। दिल्ली में मरीजों की संख्या 15 हजार 257 है, जिसमें 303 लोगों की मौत हो चुकी है। गुजरात में कुल मरीजों का आंकड़ा 15 हजार 195 है, जिसमें 938 लोग जान गंवा चुके हैं।

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ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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