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शोध : सफाई के बाद घरों में रहता है औसतन 125 ग्राम धूल

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दिल्ली के घरों में रोजाना की साफ-सफाई के बाद भी हर घर में औसतन 125 ग्राम धूल होता है, जो कॉर्पेट, मैट्रेस या सोफा और कार के नीचे होते हैं और इसमें तिलचट्टे का मल भी होता है।छिपी हुई धूल को लेकर किए गए एक अध्ययन में यह जानकारी मिली है।

घर में मौजूद जहरीले प्रदूषक अत्यंत अल्प मात्रा में भी खतरनाक है, क्योंकि हम अपना ज्यादातर समय घर में बिताते हैं और लगातार सांस लेते रहते हैं। लेंसेट कमिशन के जीबीडी अध्ययन में पाया गया कि साल 2016 में कुल 90 लाख लोगों की वायु प्रदूषण से असमय मौत हुई, जो कि कुल वैश्विक मौतों का 16 फीसदी है।

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2016 पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक (ईपीआई) के मुताबिक, 3.5 अरब से ज्यादा लोग, जो कि दुनिया की आधी आबादी है, असुरक्षित हवा में सांस ले रहे हैं, जिसमें भारत की 75 फीसदी आबादी शामिल है। वायु प्रदूषण से नवजात का कम वजन, तपेदिक, हृदय रोग, मोतियाबिंद, अस्थमा और नासोफेनजील और लेनजील कैंसर्स होते हैं। नए शोध में पाया गया है कि वायु प्रदूषण संज्ञानात्मक विकास को भी प्रभावित कर सकता है।

वायु प्रदूषण के कारण हर साल 5 वर्ष से कम आयु के करीब 6,00,000 बच्चे मारे जाते हैं। एक अध्ययन से पता चलता है कि वायु प्रदूषण के कारण दिल्ली के 22 लाख स्कूली छात्रों के फेफड़ों को नुकसान पहुंचा है, जो कभी ठीक नहीं हो सकते।

#Dust #polution #airpollution #India

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पकिस्तान के वो काले कानून जो आप जानकर हो जाएंगे हैरान

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नई दिल्ली। दुनिया के हर देश में कई अजीबोगरीब कानून होते हैं जो लोगों को हैरान करते हैं। पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी कई अजीबोगरीब कानून हैं। इस मामले में पड़ोसी देश पहले नंबर पर है। ऐसे कानूनों की वजह से पाकिस्तान की दुनियाभर में आलोचना भी होती है। अभी कुछ महीने पहले ही एक कानून को लेकर उसकी खूब आलोचना हुई थी।

पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक अजीबोगरीब विधेयक का प्रस्ताव पेश किया गया था। यह विधेयक पड़ोसी देश के साथ ही दुनियाभर में चर्चा का विषय बन गया था। इस बिल में कहा गया था कि 18 साल की उम्र होने पर लोगों की शादी को अनिवार्य कर देना चाहिए। इसके अलावा इस कानून को नहीं मानने वालों को सजा का भी प्रावधान है। पाकिस्तानी राजनेताओं का इसके पीछे तर्क है कि इससे सामाजिक बुराइयों और बच्चों से बलात्कार को रोकने में मदद मिलेगी। आईए जानते हैं पाकिस्तान के कुछ ऐसे ही अजीबोगरीब कानून के बारे में।

बिना इजाजत नहीं छू सकते हैं फोन

पाकिस्तान में बिना इजाजत किसी का फोन छूना गैरकानूनी माना जाता है। अगर कोई गलती से भी किसी दूसरे का फोन छूता है, तो उसे सजा का प्रावधान है। ऐसा करने वाले शख्स को 6 महीने जेल की सजा हो सकती है।

अंग्रेजी अनुवाद है गैरकानूनी

 

पाकिस्तान में आप कुछ शब्दों का अंग्रेजी अनुवाद नहीं कर सकते हैं। इन शब्दों का इंग्लिश ट्रांसलेशन करना गैरकानूनी माना जाता है। यह शब्द हैं अल्लाह, मस्जिद, रसूल या नबी। अगर कोई इनका अंग्रेजी अनुवाद करता है, तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होती है।

पढ़ाई की फीस पर लगता है टैक्स

 

पाकिस्तान में पढ़ाई करने पर टैक्स देना पड़ता है। अगर कोई छात्र पढ़ाई पर 2 लाख से अधिक खर्च करता है, तो उसको पांच प्रतिशत टैक्स देना पड़ता है। शायद इसी डर से पाकिस्तान में लोग कम पढ़ाई करते हैं।

लड़की के साथ रहने पर होती है कार्रवाई

अगर कोई लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहते हुए पकड़ा जाता है, तो उसे जेल की सजा होती है। यहां पर कोई किसी लड़की के साथ दोस्ती नहीं कर सकता है। पड़ोसी देश में कानून है कि शादी के पहले लड़का और लड़की एक साथ नहीं सकते हैं।

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