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मुख्य समाचार

ईयू जनमत संग्रह : वेल्स में ब्रेक्सिट ने बनाई बढ़त

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ईयू जनमत संग्रह, वेल्स, ब्रेक्सिट ने बनाई बढ़त, ब्रेक्सिट के पक्ष में वोट

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ईयू जनमत संग्रह, वेल्स, ब्रेक्सिट ने बनाई बढ़त, ब्रेक्सिट के पक्ष में वोट

european union

कारडिफ| ब्रिटेन के यूरोपीय संघ (ईयू) में बने रहने या बाहर निकलने को लेकर गुरुवार को कराए गए जनमत संग्रह में वेल्स के मतदाताओं ने ब्रिटेन के ईयू से बाहर निकलने के पक्ष में वोट किया है। जनमत संग्रह के शुक्रवार को जारी नतीजों के अनुसार, मरथर टाइडफिल, न्यूपोर्ट, केरफिली, ब्लेन्यू ग्वेंट और स्वांसी में ब्रेक्सिट के पक्ष में वोट पड़े।

सिर्फ तीन क्षेत्रों केरेडिगन, वेल ऑफ ग्लैमोर्गन और मॉनमाउथशायर ने ईयू में बने रहने के पक्ष में मतदान किया। वेल्स में 71.7 प्रतिशत मतदान रहा। वेल्स में फ्लिंटशायर के कोन्नाह क्वे में नतीजों की घोषणा से पहले वेल्स के नतीजे परिषदों के आधार पर घोषित किए जाएंगे।

नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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