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हरियाणा कैबिनेट ने जाट आरक्षण बिल को किया पास

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हरियाणा कैबिनेट, जाट आरक्षण बिल पास, विधानसभा में होगा पेश, अखिल भारतीय जाट आरक्षण समिति, अध्यक्ष यशपाल मलिक

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चंडीगढ़। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा कैबिनेट ने जाट आरक्षण बिल पास कर दिया है। बिल को आज ही विधानसभा में पेश किया जाएगा। रविवार को अखिल भारतीय जाट आरक्षण समिति की ओर से कहा गया था कि अगर 31 मार्च तक जाटों को आरक्षण नहीं दिया गया तो फरवरी से भी बड़ा जाट आंदोलन किया जाएगा। समिति के अध्यक्ष यशपाल मलिक ने कहा था कि यदि वायदे के मुताबिक प्रदेश सरकार ने जाटों को आरक्षण नहीं दिया तो अगला जाट आंदोलन वृहद होगा। इसके बाद सोमवार को खबर आई कि हरियाणा कैबिनेट ने बिल पास कर दिया है।

आज ही विधानसभा में होगा पेश

गौरतलब है कि फरवरी में सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में 10 प्रतिशत आरक्षण की मांग को लेकर जाटों ने 9 दिनों तक हिंसक आंदोलन किया था, जिसमें 30 लोगों की जान गई थी। इस हिंसा की लपेट में रोहतक, झज्जर, कैथल, जींद, सोनीपत और भिवानी समेत कई जिले आ गए थे।

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उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी

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लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।

1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।

2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।

3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।

4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।

5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।

8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।

9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।

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