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प्रादेशिक

पिता कर रहा था जबरन संबंध बनाने की कोशिश, तीनों बहनों ने उठाया खौफनाक कदम

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बाराबंकी। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। जहां एक पिता की हैवानियत की वजह से तीन बहनों ने आत्महत्या करने की कोशिश की। पुलिस सूत्रो के अनुसार तीनों बहने पिता की हैवानियत से इस कदर परेशान थी कि तीनों ने ट्रेन के आगे कूद कर जान देने की कोशिश की। घटना में एक बहन का पैर कट गया जबकि दो बहनों को भी गंभीर चोट आईं हैं। घायल बहनों को जिला चिकित्सालय में भर्ती किया गया है।

पिता

प्रतीकात्मक तस्वीर

पुलिस सूत्रों के मुताबिक दरियाबाद इलाके की रहने वाली तीनों बहनों ने अपने पिता पर रेप का आरोप लगाया है। उनका कहना था कि वह छोटी बहन के साथ जबरन रेप करने की कोशिश कर रहा था। विरोध करने पर उसने तीनों बहनों के साथ मारपीट की और घर से निकाल दिया। जिसके बाद तीनों बहनों ने ट्रेन का आगे छलांग लगा दी।

ट्रेन की चपेट में आने से बड़ी बहन का पैर कट गया जबकि दो बहनों को भी चोट आईं हैं। लड़कियों ने पिता पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह  सिलसिला कई महीनों से चल रहा था। विरोध करने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी जाती थी। घटना के बाद से आरोपी पिता फरार है। फिलहाल पुलिस आरोपी की तालाश कर रही है।

उत्तर प्रदेश

सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर एक्शन पर रोक के फैसले का मौलाना अरशद मदनी ने किया स्वागत

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नई दिल्ली। बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कानूनी प्रक्रिया अपनाए बिना बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने यह भी बताया है कि अगर कोई अनधिकृत निर्माण किया गया है तो ऐसे केस में यह फैसला लागू नहीं होगा। कोर्ट ने कहा, घर बनाना संवैधानिक अधिकार है। राइट टू शेल्टर मौलिक अधिकार है।

मौलाना अरशद मदनी ने किया फैसले का स्वागत

कोर्ट के इस फैसले का जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने स्वागत किया है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा, कोर्ट ने बिल्कुल सही स्टैंड अपनाया है। यह जमीयत उलेमा हिंद की बड़ी उपलब्धि है। हम मुबारकबाद देते हैं उन जजों को जिन्होंने लोगों की दिल की बात को सुना है, उनकी परेशानियां अपनी परेशानी समझी है। खुदा करें हमारे देश में इसी तरह गरीबों को सही हक देने के फैसले होते रहे। हम तो यह समझते हैं कि फैसला बहुत अच्छा आया है।

मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि, “कोई चीज वैध हो या अवैध “इसका फैसला न्यायपालिका करेगी। यहां फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत उलमा-ए-हिंद की ओर से गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनाया है। मौलाना अरशद मदनी ने गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के इस फैसला का स्वागत करते हुए कहा कि उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों से बुलडोजर कार्रवाई पर लगाम लगेगी।

बता दें कि इससे पहले इसी मामले पर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने बयान देते हुए कहा था कि बुलडोजर कार्रवाई करने वाले आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का जानी चाहिए।

 

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