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नेशनल

बीजेपी नेता मनोज सिन्हा होंगे जम्मू-कश्मीर के नए उप राज्यपाल

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नई दिल्ली। बीजेपी के वरिष्ठ नेता मनोज सिन्हा को गुरुवार को जम्मू एवं कश्मीर का उप-राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया। उनकी नियुक्ति यहां के उपराज्यपाल जी.सी मुर्मू के अचानक इस्तीफा देने के एक दिन बाद हुई।

मुर्मू ने पूर्ववर्ती राज्य में अनुच्छेद 370 निरस्त होने के ठीक एक वर्ष पूरे होने और इस नए केन्द्र शासित प्रदेश की बागडोर संभालने के 9 महीने बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। मुर्मू ने बुधवार को अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को भेजा था।

राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने जम्मू एवं कश्मीर के उपराज्यपाल मुर्मू के इस्तीफे को स्वीकार कर लिया और इस पद पर सिन्हा को नियुक्त किया है। राष्ट्रपति भवन से गुरुवार को जारी हुए के एक बयान में कहा गया, “राष्ट्रपति ने मनोज सिन्हा को जम्मू एवं कश्मीर का उपराज्यपाल नियुक्त किया है।”

सिन्हा ने लोकसभा में तीन बार पूर्वी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। सिन्हा ने रेल राज्य मंत्री और संचार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रूप में भी काम किया है।

#manojsinha #bjp #lietenantgovernor #jammukashmir

नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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