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राहुल गांधी ने किया खुलासा, मां ने सिखाई उन्हें ये जरुरी चीज!

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राहुल गांधी

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नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को ‘हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट’ में प्रधानमंत्री बनने के सवाल पर चौंका देने वाला बयान दिया। उन्होंने कहा कि गठबंधन के लोग अगर उन्हें प्रधानमंत्री के रुप में देखना चाहेंगे तो वह प्रधानमंत्री बन सकते हैं।

आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी तब चर्चा में आ गए थे जब चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने  प्रधानमंत्री बनने की इच्छा जाहिर कर दी थी।

कार्यक्रम के दौरान जब उनसे इसी को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, ‘यह द्विस्तरीय प्रक्रिया है। पहला भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) को हराना और दूसरा चुनाव बाद प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के बारे में निर्णय लेना।

राहुल और सोनिया गांधी के बीच अंतर और समानता क्या-क्या हैं? इस सवाल पर उन्होंने कहा, “उन्होंने मुझे धर्य सिखाया। मैं उतावला हुआ करता था। दोनों में सुनने की क्षमता है, लेकिन मैं कभी-कभी उनसे कहता हूं कि आपमें काफी धर्य है।”

राहुल ने कहा, “वह मुझे कहती हैं कि वह ‘साहसी भावना’ के साथ आगे बढ़ती हैं और मैं सोच के आधार पर..मैं इससे सहमत नहीं हूं।” उन्होंने कहा, “नेतृत्व क्रमिक विकास है, यह एक गतिशील प्रक्रिया है। एक नेता के तौर पर मेरे क्रमिक विकास में, मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुनता हूं और समझने की कोशिश करता हूं कि वे क्या चाहते हैं।”

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ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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