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मुख्य समाचार

नेताजी के प्रपौत्र चंद्र बोस ने थामा भाजपा का दामन

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नेताजी के प्रपौत्र चंद्र बोस, भाजपा में शामिल, हावड़ा में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह की एक जनसभा

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हावड़ा (पश्चिम बंगाल)। नेताजी सुभाषचंद्र बोस के प्रपौत्र चंद्र बोस आज भाजपा में शामिल हो गए। हावड़ा में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह की एक जनसभा के दौरान चंद्र बोस भाजपा में शामिल हुए। पार्टी ज्वाइन करने के बाद चंद्रा ने कहा कि भाजपा एक नेशनल पार्टी है और उसके साथ काम करके मुझे बेहतर महसूस होगा। भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो नेताजी की नीतियों पर चल रही है। भाजपा ज्वाइन करने से पहले चंद्र बोस ने आज कोलकाता के डाक बंगले में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात की। गौरतलब है कि नेताजी से जुड़ी फाइलों को सार्वजनिक करने के लिए चंद्र बोस पिछले कुछ महीनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कई बार मिले थे। इतना ही नहीं उन्होंने फाइलें सार्वजनिक करने के लिए पीएम की कोशिश की खुलकर तारीफ भी की थी। बताया जा रहा है कि चंद्र बोस आगामी चुनाव में पश्चिम बंगाल से उम्मीदवार बन सकते हैं।

नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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