ऑफ़बीट
अगर आप बाढ़ देख-देखकर ऊब गए हैं तो देखिए इस सूखे भारत को, जहां 60 करोड़ प्यासे हैं
नई दिल्ली। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने शुक्रवार को कहा कि भारत में जल-संकट की भयावहता को नहीं समझा जा रहा है, जबकि वर्ष 2030 तक देश के 10 बड़े नगरों में भारी जल संकट छाने वाला है। उन्होंने यमुना को मृत नदी बताया।
उन्होंने कहा कि समग्र जल प्रबंधन सूचकांक पर नीति आयोग की रिपोर्ट बताती है कि 60 करोड़ लोग पानी की कमी वाले क्षेत्र में रहते हैं और 2030 तक देश में पानी की मांग दोगुनी हो जाएगी। राजीव कुमार शुक्रवार को आयोजित लिविबल प्लैनेट कान्क्लेव में बोल रहे थे। इस मौके पर कलाम फेलोशिप की घोषणा की गई। इसके अलावा इस साल डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरियल अवॉर्ड दीनदयाल शोध संस्थान को प्रदान करने की भी घोषणा की गई।
कलाम फैलोशिप (2018-19) की अवधि 12 माह होगी और इसमें दो महीने का प्रशिक्षण और उन्मुखीकरण कार्यक्रम शामिल होगा। इस कार्यक्रम का मकसद युवाओं को स्वयं खोज के माध्यम से व्यक्तिगत परिवर्तन का अवसर प्रदान करना है।
कार्यक्रम का आयोजन डॉ. एपीजे कलाम सेंटर द्वारा किया गया जिसमें नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम में राज्यसभा महासचिव देशदीपक वर्मा और लोकसभा सांसद मीनाक्षी लेखी ने विशिष्ट अतिथि के रूप में हिस्सा लिया।
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पकिस्तान के वो काले कानून जो आप जानकर हो जाएंगे हैरान
नई दिल्ली। दुनिया के हर देश में कई अजीबोगरीब कानून होते हैं जो लोगों को हैरान करते हैं। पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी कई अजीबोगरीब कानून हैं। इस मामले में पड़ोसी देश पहले नंबर पर है। ऐसे कानूनों की वजह से पाकिस्तान की दुनियाभर में आलोचना भी होती है। अभी कुछ महीने पहले ही एक कानून को लेकर उसकी खूब आलोचना हुई थी।
पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक अजीबोगरीब विधेयक का प्रस्ताव पेश किया गया था। यह विधेयक पड़ोसी देश के साथ ही दुनियाभर में चर्चा का विषय बन गया था। इस बिल में कहा गया था कि 18 साल की उम्र होने पर लोगों की शादी को अनिवार्य कर देना चाहिए। इसके अलावा इस कानून को नहीं मानने वालों को सजा का भी प्रावधान है। पाकिस्तानी राजनेताओं का इसके पीछे तर्क है कि इससे सामाजिक बुराइयों और बच्चों से बलात्कार को रोकने में मदद मिलेगी। आईए जानते हैं पाकिस्तान के कुछ ऐसे ही अजीबोगरीब कानून के बारे में।
बिना इजाजत नहीं छू सकते हैं फोन
पाकिस्तान में बिना इजाजत किसी का फोन छूना गैरकानूनी माना जाता है। अगर कोई गलती से भी किसी दूसरे का फोन छूता है, तो उसे सजा का प्रावधान है। ऐसा करने वाले शख्स को 6 महीने जेल की सजा हो सकती है।
अंग्रेजी अनुवाद है गैरकानूनी
पाकिस्तान में आप कुछ शब्दों का अंग्रेजी अनुवाद नहीं कर सकते हैं। इन शब्दों का इंग्लिश ट्रांसलेशन करना गैरकानूनी माना जाता है। यह शब्द हैं अल्लाह, मस्जिद, रसूल या नबी। अगर कोई इनका अंग्रेजी अनुवाद करता है, तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होती है।
पढ़ाई की फीस पर लगता है टैक्स
पाकिस्तान में पढ़ाई करने पर टैक्स देना पड़ता है। अगर कोई छात्र पढ़ाई पर 2 लाख से अधिक खर्च करता है, तो उसको पांच प्रतिशत टैक्स देना पड़ता है। शायद इसी डर से पाकिस्तान में लोग कम पढ़ाई करते हैं।
लड़की के साथ रहने पर होती है कार्रवाई
अगर कोई लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहते हुए पकड़ा जाता है, तो उसे जेल की सजा होती है। यहां पर कोई किसी लड़की के साथ दोस्ती नहीं कर सकता है। पड़ोसी देश में कानून है कि शादी के पहले लड़का और लड़की एक साथ नहीं सकते हैं।
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