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मुख्य समाचार

अगली जनगणना 2021 में होगा ओबीसी आंकड़ों का संकलन

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नई दिल्ली, 31 अगस्त (आईएएनएस)| दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश अगली जनगणना जल्द ही शुरू करेगा। अगली जनगणना 2021 में पहली बार अन्य पिछड़ी जातियों (ओबीसी) के आंकड़ों की भी गणना की जाएगी।

आधिकारिक बयान के अनुसार, गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने अधिकारियों के साथ 16वीं दसवर्षीय जनगणना की योजना को लेकर विचार-विमर्श किया। जनगणना देश में सबसे बड़ी प्रशासनिक कवायद है जिसमें 25 लाख गणनाकारों को जनगणना कार्य में लगाया जाएगा। इसके अलावा भौगोलिक संदर्भ जुटाने के उपकरणों का इस्तेमाल किया जाएगा।

पिछली बार जनगणना 2010 में हुई थी और इसके प्रारंभिक आंकड़े 2011 में सार्वजनिक किए गए थे। पिछली जनगणना के अनुसार भारत की आबादी 1.21 अरब थी।

भारत में पहली जनगणना 1872 में हुई थी।

बयान में कहा गया कि राजनाथ सिंह ने 2021 की जनगणना करवाने की योजना को लेकर विचार विमर्श किया और पहली बार ओबीसी के आंकड़ों का संकलन करने पर विचार किया गया।

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नेशनल

क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?

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नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’

जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.

मामले की पूरी जानकारी

राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।

पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

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