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मुख्य समाचार

अमेरिका ओपन : राओनिक, थीम अंतिम-16 में

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न्यूयॉर्क, 1 सितंबर (आईएएनएस)| कनाडा के टेनिस खिलाड़ी मिलोस राओनिक ने साल के चौथे एवं आखिरी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट अमेरिका ओपन के पुरुष एकल वर्ग के प्री-क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। राओनिक ने तीसरे दौर के मैच में स्विट्जरलैंड के स्टान वावरिंका को 7-6 (8-6), 6-4, 6-3 से मात देकर चौथे दौर में प्रवेश किया। जहां उनका सामना अमेरिका के जॉन इश्नेर से होगा।

वहीं आस्ट्रिया के डोमिनिक थीम भी चौथे दौर में पहुंच गए हैं। थीम ने अंतिम-32 के मैच में अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज को 3-6, 6-3, 7-6(7-5), 6-4 से मात दी।

अगले दौर में उनका सामना दक्षिण अफ्रीका के केविन एंडरसन से होगा। एंडरसन ने तीसरे दौर के मैच में डेनिस शापोवालोव को 6-4, 3-6, 4-6, 6-4, 4-6 से मात देकर अंतिम-16 का सफर तय किया।

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नेशनल

क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?

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नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’

जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.

मामले की पूरी जानकारी

राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।

पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

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